लूट: वारदात को अंजाम देने वाले दो आरोपी गिरफ्तार, लूटा गया वाहन बरामद; आरोपी 12 माह से चल रहे थे फरार

चौमूं थाना पुलिस ने बड़ी कार्यवाही करते हुए लूट (Robbery) की वारदात को अंजाम देने वाले मुख्य अभियुक्त व एक सहअभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है।
चौमूं थाना पुलिस ने बड़ी कार्यवाही करते हुए लूट (Robbery) की वारदात को अंजाम देने वाले मुख्य अभियुक्त व एक सहअभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है।

जयपुर। चौमूं थाना पुलिस (Chomu Police Station) ने बड़ी कार्यवाही करते हुए लूट (Robbery) की वारदात को अंजाम देने वाले मुख्य अभियुक्त व एक सहअभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस (Police) ने आरोपियों से लूटी गई बोलेरो भी बरामद कर ली है। आरोपी 12 माह से फरार चल रहे थे। पुलिस की अग्रिम जांच जारी है।

थानाधिकारी हेमराज मुंड ने बताया कि दिनांक 23.11.2020 को गांव अमरपुरा थाना सामोद (Samod) निवासी परिवादी भंवर सिंह ने थाने में एक रिपोर्ट दिनांक 23.11.2020 को एक बोलेरो गाड़ी को गोविन्दगढ़ थाने (Govindgarh Police Station) से क्रेन से शाहपुरा के लिए किराये पर ले कर जा रहा था कि अचानक हाडोता कट पर होटल के सामने अचानक एक सफेद कलर की स्कार्पियो जिसके ब्लेक सीसे तथा जिसके पिछे भाईजी ग्रुप लिखा हुआ था उन्होंने आते ही सरियों से मारपीट (Maarpeet) की।

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क्रेन के सारे सिसे तोड़कर मेरे से पहले गाड़ी को निचे उतरवाई व गाडी को लेकर जाते हुए मेरे दोनों पैरो पर राड से मार कर मेरे दोनो पैर तोड़ दिये तो जैसे ही उक्त लोगों ने मेरी क्रेन से गाड़ी उतार कर लेकर जाने लगे तो मेरे साथ दूसरी गाड़ी में आ रहे गाडी वालों ने भी अपनी गाड़ी को भगाकर ले गये। इस पर मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया गया।

इस पर एक विशेष टीम गठित कर आरोपियों की तलाश शुरू की गई। टीम द्वारा घटना का खुलासा कर अनिल कुमार व बाबूलाल यादव को दस्तयाब कर पूछताछ की तो उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर मारपीट कर बोलेरो गाडी छीनकर (Robbery) ले जाना स्वीकार किया।

जिस पर मुख्य अभियुक्त अनिल कुमार निवासी आसपुरा पुलिस थाना अजीतगढ जिला सीकर व सह अभियुक्त बाबूलाल यादव निवासी सीतारामपुरा चारणवास थाना गोविन्दगढ़ जिला जयपुर (Jaipur) को गिरफ्तार किया गया।

उन्होंने बताया कि पुलिस थाना गोविन्गढ पर एमवी एक्ट में जब्त वाहन जिस पर फाइनेंस कम्पनी की किस्त बकाया थी जिसको फाइनेंस कम्पनी द्वारा कोर्ट से छुडवाकर फाइनेंस कम्पनी की उक्त गाडी को परिवादी क्रेन के द्वारा गोविन्दगढ थाने से शाहपुरा छोड़ने के लिए जा रहा था तो हाड़ोता कट के पास चौमूं पर आरोपियों ने क्रेन को रुकवाकर क्रेन चालक के साथ मारपीट कर वाहन को छीनकर (Robbery) भाग गये।

प्रेस नोट थाना चौमूं लूट की वारदात को अंजाम देने वाले मुख्य अभियुक्त अनिल कुमावत सहित एक सहअभियुक्त गिरफ्तार

मुल्जिमान ने क्रेन चालक के साथ मारपीट कर वाहन को लेकर मौके से हुये थे फरार मुल्जिमान पिछले करीब 12 माह से चल रहे थे

लूटा गया वाहन बोलेरो बरामद

  1. घटना का विवरण:- पुलिस उपायुक्त जयपुर पश्चिम श्रीमति ऋचा तोमर ने बताया कि दिनांक 23.11.2020 को परिवादी श्री भंवर सिंह पुत्र छोटू सिंह जाति राजपूत उम्र 38 साल निवासी गांव अमरपुरा थाना सामोद जिला जयपुर ग्रामीण ने उपस्थित थाना होकर एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि प्रार्थी बंशी जाट रींगस वाले की क्रेन चलाता है जो बंशीजी के पास मोबाईल नम्बर 9550323188, 9928167127, 9828602533, 9928056566 से फोन आया जो बंशी जी ने उक्त मोबाईल नम्बर प्रार्थी को देकर कहा कि गोविन्दगढ थाने से एक गाड़ी शाहपुरा छोड़नी है तो प्रार्थी दिनांक 23.11.2020 को एक बोलेरो गाड़ी को गोविन्दगढ़ थाने से शाहपुरा के लिए किराये पर ले कर जा रहा था कि अचानक हाडोता कट पर 6003 होटल के सामने अचानक एक सफेद कलर की स्कार्पियो जिसके ब्लेक सीसे तथा जिसके पिछे भाईजी ग्रुप लिखा हुआ था उन्होंने आते ही प्रार्थी के साथ सरियों से मारपीट करते हुए प्रार्थी की क्रेन के सारे सिसे तोड़कर मेरे से पहले गाड़ी को निचे उतरवाई व गाडी को लेकर जाते हुए मेरे दोनों पैरो पर राड से मार कर मेरे दोनो पैर तौड़ दिये तो जैसे ही उक्त लोगों ने मेरी क्रेन से गाड़ी उतार कर लेकर जाने लगे तो मेरे साथ दूसरी गाड़ी में आ रहे गाडी वालों ने भी अपनी गाड़ी को भगाकर ले गये आदि रिपोर्ट पर मुकदमा नम्बर 561/2020 धारा 323, 341,143, 382, 427 IPC में दर्ज कर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया।
  2. गठित टीम:- घटना की गंभीरता को देखते हुये अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त जयपुर पश्चिम श्री रामसिंह शेखावत व सहायक पुलिस आयुक्त चौमू श्री राजेन्द्र सिंह निर्वाण को घटना के खुलासे के लिये विशेष दिशानिर्देश दिये गये जिनके निर्देशन में थानाधिकारी चौमू श्री हेमराज पुलिस निरीक्षक के नेतृत्व में श्री रामपाल उनि हैड कानि रामसिंह 720, हैड कानि ख्यालीराम 2036, हैड कानि राकेश कुमार 2039, कानि अमित कुमार 11133, कानि अनुप कुमार 10636 व ार्यालय हाजा के तकनिकी सहायक श्री दिनेश कुमार शर्मा कानि 10957 की एक विशेष टीम गठित कर टीम को नये सिरे से प्रयास कर अविलम्ब तत्वरित गति से प्रकरण हाजा में मुल्जिमान की तलाश करने के दिशा-निर्देश दिये गये।
  3. टीम द्वारा किये गये प्रयास गठित टीम द्वारा निर्देशों की पालना मुकदमा हाजा की घटना का खुलासा कर मुल्जिमान अनिल कुमार व बाबूलाल यादव को दस्तयाब कर गहनता से पूछताछ की तो उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर घटना मारपीट कर बोलेरो गाडी छीनकर ले जाना स्वीकार किया जिस पर उक्त दोनो मुल्जिमान को प्रकरण में गिरफ्तार किया जाकर लूटा गया वाहन बोलेरो बरामद किया गया।
  4. धारा 341, 325, 394, 427, 34 आईपीसी में गिरफ्तार मुल्जिमान का विवरण:

1 अनिल कुमार पुत्र श्री जगदीश प्रसाद जाति कुमावत उम्र 25 साल निवासी आसपुरा पुलिस थाना अजीतगढ जिला सीकर।

2 बाबूलाल यादव पुत्र श्री गणपत राम यादव जाति यादव उम्र 22 साल निवासी सीतारामपुरा चारणवास थाना गोविन्दगढ़ जिला जयपुर।

मुल्जिमान अनिल कुमार व बाबूलाल यादव को दस्तयाब कर गहनता से पुछताछ की तो उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर घटना मारपीट कर बोलेरो गाडी छीनकर ले जाना स्वीकार किया जिस पर उक्त दोनो मुल्जिमान को प्रकरण में गिरफ्तार किया जाकर लूटा गया वाहन बोलेरो बरामद किया गया। • धारा 341, 325, 394, 427, 34 आईपीसी में गिरफ्तार मुल्जिमान का विवरण:

1 अनिल कुमार पुत्र श्री जगदीश प्रसाद जाति कुमावत उम्र 25 साल निवासी आसपुरा पुलिस थाना अजीतगढ जिला सीकर। 2 बाबूलाल यादव पुत्र श्री गणपत राम यादव जाति यादव उम्र 22 साल निवासी सीतारामपुरा चारणवास थाना गोविन्दगढ जिला जयपुर।

• तरीका वारदात:- पुलिस थाना गोविन्गढ जिला जयपुर ग्रामीण पर 207 एमवी एक्ट में जब्त वाहन जिस पर फाइनेंस कम्पनी की किस्त बकाया थी जिसको फाइनेंस कम्पनी द्वारा कोर्ट से छुडवाकर फाइनेंस कम्पनी की उक्त गाडी को परिवादी क्रेन के द्वारा गोविन्दगढ थाने से शाहपुरा छोड़ने के जा रहा था तो हाड़ोता कट के पास चौमूं पर मुल्जिमान ने क्रेन को रुकवाकर क्रेन चालक के साथ मारपीट कर वाहन को छीनकर भाग गये। आपराधिक रिकॉर्ड:- पता किया जा रहा है।

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