मासूम के साथ दुष्कर्म मामला: 4½ वर्षीय बालिका का अपहरण, दुष्कर्म व हत्या के आरोपी को फांसी की सजा; पोक्सो के तहत फांसी की सजा से दण्डित यह पांचवां दोषी

4½ वर्षीय बालिका का अपहरण  कर दुष्कर्म के बाद हत्या (Murder) के अपराधी सुरेश कुमार निवासी कन्देवली थाना नरेना को फांसी की सजा सुनाई है।
4½ वर्षीय बालिका का अपहरण कर दुष्कर्म के बाद हत्या (Murder) के अपराधी सुरेश कुमार निवासी कन्देवली थाना नरेना को फांसी की सजा सुनाई है।

जयपुर। विशिष्ठ न्यायालय (पोक्सो एक्ट) जयपुर ने आज जयपुर ग्रामीण क्षेत्र के नरेना कस्बे में 11 अगस्त 2021 को 4½ वर्षीय बालिका का अपहरण (Kidnapping) कर दुष्कर्म (Rape) के बाद हत्या (Murder) के अपराधी सुरेश कुमार निवासी कन्देवली थाना नरेना (Narena Police Station) को फांसी की सजा सुनाई है।

महानिदेशक पुलिस (Director General of Police) एम एल लाठर ने बताया कि बालिकाओं व महिलाओं पर होने वाले अपराधों को लेकर राजस्थान पुलिस अत्यधिक संवेदनशील है एवं इन मामलों को अत्यधिक गम्भीरता से लेकर अपराधी की धरपकड और पर्याप्त साक्ष्य एकत्रित कर केस ऑफिसर स्कीम में लेकर अपराधी को संजा दिलाने तक पुख्ता कार्यवाही की जा रही है। उन्होने बताया कि मासूम बच्चियों के साथ दुष्कर्म करने के मामलों में पोक्सो के तहत पूर्व में 4 दोषियों को फांसी की सजा सुनायी जा चुकी है एवं फांसी की सजा से दण्डित किया गया यह पांचवां दोषी है।

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विशिष्ठ न्यायालय (पोक्सो एक्ट ) जयपुर ने अपने फैसले में अपराध के आरोप में दोष सिद्ध किये जाने पर मृत्युदण्ड की सजा सुनाते हुए अपने फैसले में यह अंकित किया कि अभियुक्त को गर्दन में फांसी लगाकर तब तक लटकाया जावे जब तक कि उसकी मृत्यु नहीं हो जाती। साथ ही अभियुक्त को 2 लाख रूपये के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया है। अदम अदायगी अर्थ दण्ड अभियुक्त 3/½ वर्ष का कारावास अतिरिक्त रूप से भुगतेगा।

नरेना में 4½ वर्षीय बालिका का अपहरण कर दुष्कर्म के बाद कर दी थी हत्या (Murder):

जिला पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण (District Superintendent of Police, Jaipur Rural) मनीष अग्रवाल ने बताया कि 11 अगस्त 2021 को कस्बा नरेना में 4½ वर्षीय बालिका का अपहरण कर दुष्कर्म के बाद हत्या (Murder) कर दी गई थी। पुलिस थाना नरेना में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुये तत्कालीन पुलिस अधीक्षक शंकर दत्त शर्मा द्वारा अज्ञात मुलजिम की तलाश हेतु विभिन्न टीमों का गठन कर करीब 700 पुलिस अधिकारियों एवं कार्मिको को लगाया गया था। टीमों द्वारा मात्र 15 घण्टे में ही अज्ञात आरोपी को चिन्हित कर अपराधी सुरेश कुमार पुत्र मांगीलाल जाति बलाई उम्र 25 वर्ष निवासी कन्देवली थाना नरेना को गिरफ्तार कर जघन्य वारदात का खुलासा किया।

अग्रवाल ने बताया कि गठित विशेष अनुसंधान दल (एस.आई.टी.) द्वारा प्रकरण की न्यायालय में पेरवी करने हेतु केस ऑफिसर स्कीम के तहत लेकर महावीर सिंह को विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करवाया गया एवं आरोपी को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु दिन प्रतिदिन मोनेटरिंग की गई। माननीय विशिष्ठ न्यायालय, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (पोक्सो एक्ट) जयपुर (Jaipur) द्वारा गुरूवार को आरोपी को फांसी की सजा सुनाई गई है।

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