राजस्थान, कॉमर्स, महारानी एवं महाराजा कॉलेज सहित राजस्थान विश्वविद्यालय की गैर विवादित भूमि का नामान्तरकरण विश्वविद्यालय के नाम होगा दर्ज

शुक्रवार को जिला कलक्टर (District Collector) अन्तर सिंह नेहरा के निर्देश पर अतिरिक्त जिला कलक्टर इकबाल खान की अध्यक्षता में हुई बैठक में सम्बन्धित अधिकारियों को राजस्थान विश्वविद्यालय (Rajasthan University) के आधिपत्य की राजस्थान , महारानी , कॉमर्स व  महाराजा कॉलेज ( Maharaja College) की भूमि सहित करीब 500 बीघा जमीन का नामान्तरकरण राजस्थान विश्वविद्यालय (Rajasthan University) के नाम 30 जून तक दर्ज करने के निर्देश दिए।
शुक्रवार को जिला कलक्टर (District Collector) अन्तर सिंह नेहरा के निर्देश पर अतिरिक्त जिला कलक्टर इकबाल खान की अध्यक्षता में हुई बैठक में सम्बन्धित अधिकारियों को राजस्थान विश्वविद्यालय (Rajasthan University) के आधिपत्य की राजस्थान , महारानी , कॉमर्स व महाराजा कॉलेज ( Maharaja College) की भूमि सहित करीब 500 बीघा जमीन का नामान्तरकरण राजस्थान विश्वविद्यालय (Rajasthan University) के नाम 30 जून तक दर्ज करने के निर्देश दिए।

जयपुर। शुक्रवार को जिला कलक्टर (District Collector) अन्तर सिंह नेहरा के निर्देश पर अतिरिक्त जिला कलक्टर इकबाल खान की अध्यक्षता में हुई बैठक में सम्बन्धित अधिकारियों को राजस्थान विश्वविद्यालय (Rajasthan University) के आधिपत्य की राजस्थान कॉलेज (Rajasthan College), महारानी कॉलेज (Maharani College), कॉमर्स कॉलेज (Commerce College) , महाराजा कॉलेज ( Maharaja College) की भूमि सहित करीब 500 बीघा जमीन का नामान्तरकरण राजस्थान विश्वविद्यालय (Rajasthan University) के नाम 30 जून तक दर्ज करने के निर्देश दिए।

बैठक मेंं इस भूमि के अलावा विश्वविद्यालय के मालिकाना हक की ऎसी जमीनों का सर्वे कर उनका नामान्तरकरण विश्वविद्यालय के हक में करने के लिए कार्यवाही के लिए निर्देशित किया गया जो राजस्व रिकॉर्ड में वन विभाग अथवा जेडीए के नाम दर्ज है लेकिन विश्वविद्यालय के पजेशन में है। अतिरिक्त जिला कलक्टर खान ने बैठक में वन विभाग, जेडीए, तहसीदार सांगानेर एवं जयपुर, एसडीएम सांगानेर सहित अन्य सम्बन्धित अधिकारियों को इस सम्बन्ध में निर्देश प्रदान किए। 

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विश्वविद्यालय की ओर से रजिस्ट्रार, के.एम.दुरिया एवं सलाहकार, राजस्थान विश्वविद्यालय डॉ.गिरवर सिंह ने विश्वविद्यालय का पक्ष रखा। खान ने जयपुर एवं सांगानेर के तहसीलदारों को निर्देशित किया कि विश्वविद्यालय की जो जमीन सिवाय चक हैं एवं विवादित या अतिक्रमण में नहीं है, उनका नामान्तरकरण पूर्व में दिए गए आदेशों के अनुसार विश्वविद्यालय के पक्ष में जून माह में ही खोल दिया जाए।

 
खान ने वन विभाग और जेडीए के नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकित जमीन के सम्बन्ध में वन विभाग के डीएफओ तथा जोन उपायुक्त प्रथम से चर्चा कर भूमि के वेरिफिकेशन के निर्देश दिए। सम्बन्धित तहसील के तहसीलदारों को यह भी निर्देशित किया गया कि मौके पर भूमि के सीमा ज्ञान में संशय होने पर भू प्रबन्धन विभाग से सम्पर्क कर वास्तविक स्थिति पता की जाए। 

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