गाइडलाइन 6.0 में कक्षा पहली से आठवीं तक के स्कूल खुलेंगे: पैरेंट्स से लेनी होगी अनुमति; शादी में अधिकतम 200 लोगो की अनुमति; स्विमिंग पूल व सिनेमा हॉल फुल कैपेसिटी के साथ खुलेंगे

गाइडलाइन 6.0 में कक्षा पहली से आठवीं तक के स्कूल खुलेंगे: पैरेंट्स से लेनी होगी अनुमति; शादी में अधिकतम 200 लोगो की अनुमति; स्विमिंग पूल व सिनेमा हॉल फुल कैपेसिटी के साथ खुलेंगे
गाइडलाइन 6.0 में कक्षा पहली से आठवीं तक के स्कूल खुलेंगे: पैरेंट्स से लेनी होगी अनुमति; शादी में अधिकतम 200 लोगो की अनुमति; स्विमिंग पूल व सिनेमा हॉल फुल कैपेसिटी के साथ खुलेंगे

जयपुर। गृह विभाग द्वारा त्रिस्तरीय जन- अनुशासन दिशा-निर्देश 6.0 (Guideline 6.0) में कक्षा पहली से आठवीं तक के स्कूल (School) खुलेंगे। जन सामान्य की सुविधा एवं आवश्यक सेवाओं एवं वस्तुओं की निरंतर उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए मुख्य सचिव गृह अभय कुमार द्वारा आगामी आदेशों तक दिशा-निर्देश जारी किये गए है।

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शादी समारोह (Wedding Ceremony) में अधिकतम 200 व्यक्तियों के सम्मिलित होने की अनुमति होगी। समस्त राजकीय / निजी कार्यालयों में समयानुसार 100 प्रतिशत कार्मिक अनुमत होंगे। राज्य के सरकारी / निजी विद्यालयों (School) की कक्षा 6वीं से 8वीं तक की नियमित शिक्षण गतिविधियां दिनांक 20.09.2021 से एवं कक्षा 1 से 5वीं तक की नियमित कक्षा गतिविधियां दिनांक 27.09.2021 से 50 प्रतिशत क्षमता के साथ संचालित की जा सकेंगी। विद्यालय (School) के शैक्षणिक व अशैक्षणिक स्टाफ एवं संस्थान आवागमन हेतु संचालित बस, ऑटो एवं कैब के चालक इत्यादि को 14 दिन पूर्व वैक्सीन की कम से कम एक खुराक (1st dose) अनिवार्य रूप से लेनी होगी।प्रत्येक कक्ष में छात्रों की उपस्थिति कक्ष की क्षमता के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

शिक्षण संस्थानों में आने से पूर्व सभी विद्यार्थियों द्वारा अपने माता पिता / अभिभावक से लिखित में अनुमति लेना अनिवार्य होगा वे माता पिता / अभिभावक जो अपने बच्चों को अभी ऑफलाईन अध्ययन हेतु संस्थान नहीं भेजना चाहते उन पर संस्थान द्वारा उपस्थिति हेतु दबाव नहीं बनाया जायेगा (Attendance optional) एवं उनके लिए ऑनलाईन अध्ययन की सुविधा निरन्तर संचालित रखी जायेगी। शिक्षण संस्थानों (School) द्वारा प्रार्थना सभा (Assembly) का आयोजन नहीं किया जायेगा। फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा।स्क्रीनिंग की व्यवस्था करनी होगी। संस्थान परिसर में स्थित कैंटीन को आगामी आदेशों तक बंद रखा जायेगा।

रेस्टोरेन्ट उपलब्ध क्षमता अनुसार प्रातः 09:00 बजे से रात्रि 10:00 बजे तक अनुमत होंगे।सिनेमा हॉल्स / थियेटर / मल्टीप्लेक्स को 100 प्रतिशत क्षमता के साथ प्रातः 09:00 बजे से रात्रि 10:00 बजे तक केवल उन व्यक्तियों के लिए खोलने की अनुमति होगी, जिन्होंने कोरोना वैक्सीन की कम-से-कम 1st dose लगवा ली हो। जिम / योगा सेंटर को प्रातः 06:00 बजे से रात्रि 10:00 बजे तक केवल उन व्यक्तियों हेतु खोलना अनुमत होगा जिन्होंने कोरोना वैक्सीन की कम-से-कम 1st dose लगवा ली हो।

पशु हाट मेलों का आयोजन जिला कलक्टर की पूर्व अनुमति के पश्चात् स्थानीय निकाय के निर्देशन में कोरोना प्रोटोकॉल की पालना सुनिश्चित करते हुए दिनांक 20.09.2021 के पश्चात् अनुमत होगा।स्विमिंग पूल्स को दिनांक 20.09.2021 से उन व्यक्तियों हेतु खोलना अनुमत होगा जिन्होंने कोरोना वैक्सीन की कम से कम 1st dose लगवा ली हो । प्रदर्शनी / सामाजिक कार्यक्रम प्रातः 06:00 बजे से रात्रि 10:00 बजे तक अधिकतम 200 व्यक्तियों की संख्या के साथ केवल उन व्यक्तियों के लिए अनुमत होगा जिन्होंने कोरोना वैक्सीन की कम-से-कम 1st dose लगवा ली हो एवं साथ ही कोविड उपयुक्त व्यवहार, मास्क का अनिवार्य उपयोग, सेनेटाईजेशन, दो गज की दूरी एवं बंद स्थानों पर उचित वेंटिलेशन का ध्यान रखना भी अतिआवश्यक है।

राजनैतिक, खेल-कूद सम्बन्धी, मनोरंजन, सांस्कृतिक एवं धार्मिक समारोह / जुलूस / त्योहारों का आयोजन / मेलों / हाट बाजार की अनुमति नहीं होगी। त्रिस्तरीय जन- अनुशासन दिशा-निर्देश 6.0 आदेश दिनांक 20 सितम्बर, 2021 सोमवार प्रातः 5:00 बजे से प्रभावी होगा।

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