
जयपुर। गुरुवार को उद्योग मंत्री (Industry Minister) शकुंतला रावत ने उद्योग भवन स्थित बीआईपी बोर्ड रूम में ‘मुख्यमंत्री लघु वाणिज्यिक वाहन स्वरोजगार योजना’ (Chief Minister Small Commercial Vehicle Self Employment Scheme) को लैपटॉप पर बटन दबाकर लॉन्च किया।
इस अवसर पर राजसिको चेयरमैन राजीव अरोड़ा, अतिरिक्त मुख्य सचिव वीनू गुप्ता, उद्योग आयुक्त महेंद्र कुमार पारख, बीआईपी आयुक्त ओम कसेरा, रीको प्रबंध निदेशक शिव प्रसाद नकाते, आयुक्त, उद्योग एवं वाणिज्य सहित अन्य अधिकारी गण उपस्थित रहे।


इस मौके पर उद्योग मंत्री ने कहा कि युवाओं के लिए ज्यादा से ज्यादा स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए इस योजना को धरातल पर उतारा गया है। उन्होंने बताया कि योजना (Chief Minister Small Commercial Vehicle Self Employment Scheme) के तहत 15 लाख रुपए तक के लघु वाणिज्यिक वाहन (स्मॉल कमर्शियल व्हीकल) क्रय करने पर वाहन की ऑन रोड कीमत का अधिकतम 10 प्रतिशत अथवा 60 हजार (दोनों में से जो भी कम) का अनुदान राज्य सरकार से तथा समकक्ष/अधिक अनुदान संबंधित वाहन निर्माता कम्पनी द्वारा दिया जाएगा।
रावत ने बताया कि योजना के तहत कोई भी राजस्थान (Rajasthan) निवासी जिसकी उम्र 18 वर्ष से 45 वर्ष के मध्य है, अपनी एसएसओ आईडी या mlvsy.rajasthan.gov.in के जरिए आवेदन कर सकता है। उन्होंने बताया कि प्रस्तुत आवेदन जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र द्वारा जांच के बाद संबंधित कंपनी को भेजा जाएगा। कंपनी द्वारा दस्तावेज अपलोड कर परीक्षण के लिए दोबारा जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्रों को भेजा जाएगा। वहां परीक्षण के बाद अनुदान स्वीकृत किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि योजना (Chief Minister Small Commercial Vehicle Self Employment Scheme) के लिए तीन वाहन कंपनियों टाटा मोटर्स, अशोका लीलैंड और महिंद्रा एंड महिंद्रा को पात्र किया गया है। टाटा के 30, अशोका लीलैंड के 22 तथा महिंद्रा राइज के 17 वेरिएंट पर योजना लागू होगी। उन्होंने बताया कि योजना के अंतर्गत प्रदेश भर के 3300 व्यक्तियों को ‘‘पहले आओ-पहले पाओं’’ (First Come First Serve) के आधार पर लाभ दिया जाएगा।