जयपुर। सोमवार को संजीवनी होस्पीटल, सिरोही (Sirohi) पर डिकॉय कार्यवाही करते हुये अवैध भ्रूण लिंग परीक्षण (Fetal Sex Test) करते हुये पाये जाने पर आरोपी चिकित्सक डा. संजीव जैन निवासी सिरोही एवं दलाल कृष्णा कुमारी निवासी उदयपुर (Udaipur) को राज्य सीपीएनडीटी (CPNDT) प्रकोष्ठ ने पीसीपीएऩडीटी (PCPNDT) अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया हैं। काम में ली गयी सोनोग्राफी मशीन एवं सोनोग्राफी रिकॉर्ड जब्त किया गया।
अध्यक्ष राज्य समुचित प्राधिकारी पीसीपीएनडीटी एवं मिशन निदेशक एनएचएम (NHM) सुश्री अरूणा राजोरिया ने बताया कि मुखबिर के माध्यम से सूचना मिली कि संजीवनी होस्पीटल, सिरोही पर अवैध भ्रूण लिंग परीक्षण (Fetal Sex Test) का कार्य किया जा रहा है। सूचना के पुष्टि के बाद डिकॉय दल गठित किया गया। दल ने डिकॉय गर्भवती महिला को सहयोगी के साथ संजीवनी होस्पीटल, सिरोही पर भेजा गया।
राजोरिया ने बताया कि डॉ. संजीव जैन एवं दलाल कृष्णा कुमारी के मार्फत डिकॉय गर्भवती महिला से भ्रूण लिंग परीक्षण के नाम पर 45000 रूपये मांगे। इसके बाद गर्भवती महिला (Pregnant Woman) के साथ गयी सहयोगी ने दलाल कृष्णा कुमारी को 45 हजार की राशि दी। चिकित्सक संजीव जैन द्वारा डिकॉय गर्भवती महिला (Decoy Pregnant Woman) की सोनोग्राफी कर भ्रूण लिंग के बारे में जानकारी दी। इशारा मिलते ही पीबीआई थाने की टीम ने भ्रूण लिंग परीक्षण (Fetal Sex Test) करते चिकित्सक संजीव जैन एवं दलाल को मौके पर ही गिरफ्तार किया गया।
चिकित्सक एवं दलाल के पास से डिकॉय के लिये दी गयी हूबहू नंबर के नोट की राशि बरामद की गयी। चिकित्सक संजीव जैन से 20 हजार रूपए एवं दलाल कृष्णा कुमारी से 23 हजार रूपये तथा होस्पिटल के काउन्टर से रसीद के दिये 2 हजार रूपये बरामद किये। साथ ही काम में ली गयी सोनोग्राफी मशीन एवं मौके पर मिला रिकॉर्ड भी जब्त कर किया गया । प्रकरण में मुलजिमों से अनुसंधान किया जा रहा है।
परियोजना निदेशक पीसीपीएनडीटी एवं सहायक निदेशक अभियोजन पवन कुमार वशिष्ठ ने बताया कि कोई भी व्यक्ति भ्रूण लिंग परीक्षण (Fetal Sex Test) से संबंधित सूचना विभाग के टोल फ्री नं. 104 एवं 108 या वाट्सएप नं. 9799997795 पर दर्ज करा सकता है।