
जयपुर। चौमूं थाना पुलिस (Chomu Thana Police) ने फर्जी भूखंड मालिक (Fake Plot Owner) बनकर परिवादी को फर्जी विक्रय इकरारनामा तैयार कर 7 लाख रूपये एंठने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस (Police) आरोपी से अग्रिम पूछताछ में जुट गई है।


पुलिस उपायुक्त जयपुर पश्चिम (Deputy Commissioner of Police Jaipur West) ऋचा तोमर ने बताया कि दिनांक 19-07-2021 को परिवादी मदन लाल यादव ने एक प्रकरण जरिये इस्तगासा दर्ज करवाया कि अभियुक्त ने परिवादी को यह कहकर प्रवंचित किया कि ग्राम जैतपुरा, तहसील चौमू जिला जयपुर में स्थित भूमि में विकसित व्यवसायिक स्कीम सूरजमल मार्केट के नाम विकसित है, जिसमें स्थित दो दुकान जिसका में स्वयं मालिक हूँ व उक्त दुकान भूखण्ड का बेचान करना चाहता हू। परिवादी ने अभियुक्त की बात पर विश्वास करते हुये भूखंडो (Fake Plot Owner) का सौदा कुल 21 लाख रूपये में करते हुये साईपेटे 7 लाख रूपये दिनांक 18.01.2021 को अभियुक्त को नगद भुगतान कर दिये।
इस आशय का एक इकरारनामा भी अभियुक्त द्वारा परिवादी के हक में निष्पादित किया गया। दिनांक 18.01.2021 को निष्पादित इकरारनामा की शर्तो हेतु परिवादी सदैव ही तैयार एवं तत्पर रहा है। इसी क्रम में दिनांक 17.02.2021 को परिवादी ने सम्पूर्ण बकाया राशि की व्यवस्था कर उक्त विक्रित दुकान भूखण्डों का विक्रय पत्र पंजीबद्ध करवाने बाबत् निवेदन किया तो उक्त व्यक्ति द्वारा विक्रय पत्र पंजीबद्ध करवाने में टालमटोल किया गया। जिस पर परिवादी द्वारा उक्त कॉलोनी के भूखंडो के वास्तविक स्वामी की जांच की तो परिवादी को पता लगा कि उक्त भूखण्डो का मालिक स्वामी अभियुक्त (Fake Plot Owner) नहीं है ना ही उसके पास मालिकाना हक अधिकार का कोई दस्तावेज ही मौजूद है।
परिवादी को धोखाधड़ी की जानकारी होने पर अपनी साईपेटे दी गई राशि की वापस मांग की गई लेकिन आज दिवस तक भी ना तो विक्रय पत्र पंजीबद्ध करवाया गया, ना ही राशि का भुगतान ही अदा किया गया। इस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर अनुसन्धान शुरू किया।
उन्होंने बताया कि सहायक पुलिस आयुक्त (ACP) चौमू राजेन्द्र सिंह निर्वाण के विशेष दिशानिर्देश व चौमू थानाधिकारी हेमराज के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई। गठित टीम ने दिनांक 27-10-2021 को कार्यवाही करते हुये मुल्जिम रामस्वरूप यादव निवासी केशव की ढाणी ग्राम सिरसली सिरसली थाना कालाडेरा जिला जयपुर ग्रामीण को गिरफ्तार किया।
उन्होंने बताया कि आरोपी ने परिवादी को जैतपुरा मे स्थित दो दुकान भूखण्ड (Fake Plot Owner) को अपनी स्वयं की मालिकाना हक की व पाक एंव साफ होना बताकर दोनो भूखण्डो को 21 लाख रूपये मे जरिये विक्रय इकरारनामा 21 लाख रूपये मे जरिये विक्रय इकरारनामा बेचान कर दी व साईपेटे परिवादी से 7 लाख रूपये नगद प्राप्त कर लिये। इकरारनामा के अनुसार परिवादी द्वारा सम्पूर्ण रकम देने की कहने पर भी ना तो आरोपी द्वारा उक्त दोनो भूखण्डो (Fake Plot Owner) की रजिस्ट्री परिवादी को कराई व ना ही परिवादी की रकम 7 लाख रूपये उसको वापस लौटाये।