जयपुर। चौमूं थाना पुलिस (Chomu Police Station) ने बड़ी कार्यवाही करते हुए फ्लैट बेचान को लेकर करीब 20 लाख रूपये की धोखाधडी (Fraud) करने के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस (Police) ने बताया की आरोपी 9 माह से फरार चल रहा था। पुलिस की अग्रिम जांच जारी है।
पुलिस उपायुक्त जयपुर पश्चिम (Deputy Commissioner of Police Jaipur West) श्रीमती वन्दिता राणा ने बताया कि दिनांक 22-01-2022 को चौमूं निवासी परिवादी महेश कुमार ने विष्णु कुमार शर्मा, प्रभा शास्त्री व लल्लू प्रसाद निवासी चीथवाड़ी, चौमूँ, जिला जयपुर के खिलाफ इस्तगासे के जरिए रिपोर्ट दर्ज करवाई कि दिनांक 05.09.2019 को अभियुक्तगण से मुरलीपुरा, जयपुर में विष्णु अपार्टमेन्ट में फर्स्ट फ्लोर में सामने की साईड पर फ्लेट नम्बर जी-5 निर्माणाधीन अवस्था में है, जिसको पूरा करवाकर कुल मुबलिंग 43,00,000/- रूपये में परिवादी ने खरीद किया था, साई पेटे 10,61,000/- रूपये दे दिये, बकाया राशि में से 11,00,000/- रूपये जेडीए (JDA) जयपुर से नियमन करवाकर पट्टा प्राप्त करने के बाद देना तय हुआ था व शेष राशि में से 11,00,000/- रूपये रजिस्ट्री करवाते समय देना तय हुआ था व शेष राशि 21,39,000/- रुपये फ्लेट का सम्पूर्ण कार्य करवाकर कब्जा दिनांक 30.08.2020 तक सम्भलाकर प्राप्त करने का करार किया था लेकिन अभियुक्तगण ने कहा कि अभी हमारे फ्लेट तैयार नहीं हुए है ।
आप हमें कुछ रूपये और दे दो और लिखापढी कर लो। दिनांक 12.03.2020 को एक इकरारनामा कर बिचौती की राशि में से 5,00,000/- रूपये नगद व 4,50,000/- रूपये का एक चैक परिवादी से लिये गये और एक इकरारनामा निष्पादित कर बिचौती की राशि 22,80,000/- रूपये नियमन करवाकर दिनांक 12.06.2020 तक रजिस्ट्री करवाने का आश्वासन दिया लेकिन अभियुक्तगण कोरोना का बहाना बनाकर परिवादी के हक में रजिस्ट्री नहीं करवाई, ना ही उक्त भूखण्ड का जयपुर विकास प्राधिकरण से नियमन करवाया। अभियुक्तगणों ने रजिस्ट्री करवाने से साफ इन्कार कर दिया, आदि। इस्तगासा रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला (Fraud) दर्ज कर जांच शुरू की ।
चौमूं थानाधिकारी हेमराज मूंड के नेतृत्व में गठित टीम ने आरोपी विष्णु कुमार शर्मा निवासी चीथवाड़ी पुलिस थाना सामोद जिला जयपुर हाल निवासी डहर का बालाजी पुलिस थाना मुरलीपुरा जिला जयपुर को गिरफ्तार किया गया । आरोपी पी.सी. रिमाण्ड पर चल रहा है जिससे गहनता से अनुसंधान जारी है। पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है।
थानाधिकारी हेमराज मूंड ने बताया की आरोपियों ने एक प्लाट नम्बर 27 बी भगत नगर कॉलोनी मुरलीपुरा, जयपुर में विष्णु में अपार्टमेन्ट में फ्लेट नम्बर जी-5 निर्माणाधीन अवस्था में है को परिवादी को यह कहकर मुबलिक 43,00,000/- रूपये में बेचान किया कि इस फ्लैट का निर्माण कार्य जल्द ही पुरा करवा दूंगा, तथा साई पेटे परिवादी से 10,61,000/- रूपये भी प्राप्त कर लिये व शेष राशि 21,39,000/- रुपये फ्लेट का सम्पूर्ण कार्य करवाकर कब्जा दिनांक 30.08.2020 तक सम्भलाकर प्राप्त करने का करार किया था। आरोपियों ने परिवादी को करार से पूर्व ही कहा कि अभी हमारे फ्लेट तैयार नहीं हुए है।
आप हमें कुछ रूपये और दे दो और लिखापढी कर लो तो दोनो पक्षों मे पुनः एक इकरारनामा निष्पादीत हुआ व आरोपियों ने परिवादी से 5 लाख रूपये नगद व 4,50,000/- रूपये का एक चैक और प्राप्त कर लिया व दिनांक 12.06.2020 तक रजिस्ट्री करवाने का आश्वासन दिया लेकिन ना तो आज दिनांक तक मुल्जिमान ने उक्त फ्लैट का काम पूर्ण करवाकर परिवादी के हक मे रजिस्ट्री करवाई व ना ही परिवादी को उसके रूपये वापस लौटाये। इस प्रकार अभियुक्तगण ने एक राय होकर एक षडयंत्र (Fraud) रचकर परिवादी से करीब 20 लाख रूपये प्राप्त कर स्वयं को सदोष लाभ पहुंचाने का कार्य किया।