Corona महामारी के दृष्टिगत महत्वपूर्ण निर्णय

Important decisions in view of corona pandemic (File Photo)
Important decisions in view of corona pandemic (File Photo)
  • 11 जिला मुख्यालयों पर धारा-144 लागू.
  • 5 से अधिक के इकट्ठा होने पर रोक.
  • सोमवार से राज्य स्तरीय हेल्पलाइन.

जिला स्तर पर वॉर रूम स्थापित होंगे – मुख्यमंत्री

जयपुर । मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Chief Minister Ashok Gehlot) की अध्यक्षता में शनिवार रात मुख्यमंत्री निवास पर प्रदेश में कोरोना महामारी (Corona Pandemic) के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए 11 जिलों में जिला मुख्यालयों में सार्वजनिक स्थलों पर धारा-144 (Section -144) लागू कर 5 से अधिक व्यक्तियों के समूह में इकट्ठा होने पर रोक लगाने का एक उच्च स्तरीय बैठक में निर्णय लिया गया।

कोविड-19 (COVID-19) संक्रमण की गंभीर स्थिति को देखते हुए जयपुर, जोधपुर, अलवर, भीलवाड़ा, बीकानेर, कोटा, अजमेर, उदयपुर, सीकर, पाली और नागौर जिलों के मुख्यालय वाले शहरों में सार्वजनिक स्थलों पर धारा-144 के तहत 5 से अधिक व्यक्तियों के एक साथ इक्कठा होने पर प्रतिबंध रहेगा। सार्वजनिक जगहों पर 5 व्यक्ति भी मास्क पहनने और सामाजिक दूरी के नियम की पालना करेंगे। इस संबंध में जिले के कलेक्टर आदेश जारी करेंगे।

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सभी जिलों में कोरोना (Corona) के इलाज की समुचित व्यवस्था:-

मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को आश्वस्त किया है कि राज्य के सभी जिलों में कोरोना (Corona) के इलाज की समुचित व्यवस्था की गई है। किसी भी जिले में ऑक्सीजन बेड, आईसीयू बेड तथा वेन्टिलेटर जैसे जीवन रक्षक उपकरणों की कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोरोना (Corona) के मरीजों के इलाज में कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी।

31 अक्टूबर तक सामाजिक-धार्मिक आयोजन (Socio-religious event) पर रोक :-

गहलोत ने कोविड-19 महामारी (Covid-19 Pandemic) की स्थिति और उससे बचाव के उपायों पर अधिकारियों के साथ बैठक में पूरे प्रदेश में किसी भी सामाजिक-धार्मिक आयोजन पर रोक को 31 अक्टूबर तक यथावत जारी रखने का निर्णय भी लिया है। अंतिम संस्कार (Funeral) में 20 तथा विवाह-शादी के आयोजन में 50 व्यक्तियों के शामिल होने की छूट पूर्ववत रहेगी, लेकिन इसके लिए स्थानीय उपखण्ड अधिकारी को पूर्व सूचना देनी होगी।

21 सितम्बर से राज्य-स्तरीय हेल्पलाइन (State level helpline) 181 होगी शुरू :-

राजस्थान में कोविड-19 महामारी से प्रभावित किसी भी व्यक्ति या उसके परिजन को किसी भी परेशानी, सलाह या कोरोना (Corona) से संबंधित जानकारी देने के लिए राज्य-स्तरीय हेल्पलाइन 181 सोमवार, 21 सितम्बर से शुरू होगी। कोई भी व्यक्ति 181 नम्बर डायल करके कोरोना (Corona) से संबंधित समस्या के समाधान तथा सलाह लेने के लिये सम्पर्क कर सकेगा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को इस हेल्पलाइन के लिए पर्याप्त टेलीफोन लाइन की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

राज्य एवं जिला स्तर तक वॉर रूम (War room) भी स्थापित :-

इस हेल्पलाइन 181 पर आने वाली कोविड-19 से संबंधित सूचनाओं तथा लोगों द्वारा बताई गई समस्याओं के समाधान के लिए किये जाएंगे। कोरोना (Corona) के मरीजों और उनके परिजनों की सहायता के लिए ये वॉर रूम 24×7 काम करेंगे। जिलों में अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट स्तर के अधिकारी वॉर रूम के प्रभारी होंगे।

’नो मास्क, नो एन्ट्री’ (No Mask, No Entry) के संकल्प की पालना ज़रुरी :-

गहलोत ने महामारी के संक्रमण से बचने के लिए सभी सार्वजनिक स्थलों पर मास्क पहनने और उचित दूरी रखने सहित हेल्थ प्रोटोकॉल की कड़ाई से पालना करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि लोगों को बाजारों, कार्यालयों, सार्वजनिक परिवहन, पर्यटन स्थलों आदि सभी जगह पर ’नो मास्क, नो एन्ट्री’ के संकल्प की पालना करनी चाहिए।

इस दौरान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉ. रघु शर्मा (Health Minister Dr. Raghu Sharma), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्यमंत्री डॉ. सुभाष गर्ग, मुख्य सचिव राजीव स्वरूप, प्रमुख सचिव गृह अभय कुमार, प्रमुख सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अखिल अरोरा, शासन सचिव चिकित्सा शिक्षा वैभव गालरिया, सूचना एवं जनसम्पर्क आयुक्त महेन्द्र सोनी सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

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