नया उद्योग लगाने हेतु खादी बोर्ड द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित

नया उद्योग लगाने हेतु खादी बोर्ड (Khadi Board) द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए है।
नया उद्योग लगाने हेतु खादी बोर्ड (Khadi Board) द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए है।

भीलवाडा। भारत सरकार के सूक्ष्म लघु एवं मध्यम मंत्रालय (MSME) द्वारा घोषित राष्ट्रीय नोडल अभिकरण खादी ग्रामोद्योग आयोग (Khadi Board) के द्वारा सम्पूर्ण भारतवर्ष में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना (Prime Minister’s Employment Generation Program scheme) संचालित है। योजनान्तर्गत विनिर्माण उद्योग के लिए 50 लाख तक एवं सेवा उद्योग के लिए 20 लाख तक ऋण प्रदान किया जाता है। योजना प्रावधान अनुसार 15 से 35 प्रतिशत तक प्रोजेक्ट लागत का मार्जिन मनी अनुदान देय है। विनिर्माण उद्योग के लिए 10 लाख एवं सेवा उद्योग के लिए 5 लाख से अधिक प्रोजेक्ट लागत के लिए 8वीं उत्तीर्ण होना आवश्यक है।

वर्तमान में इस योजना में अब नये आवेदकों के लिए पीएमईजीपी-इ-पोर्टल पर प्रक्रिया को और अधिक सरलीकृत किया गया है। इस योजना में उद्योग स्थापित करने के लिए पात्र इच्छुक नव युवक/युवतियों, बेरोजगार, दस्तकार या शिल्पकार तकनीकी दक्ष व प्रथम पीढी के ग्रामीण उद्यमी अपना आवेदन वेबसाइट www.kvic.org.in अथवा पीएमईजीपी मोबाइल एप के माध्यम से केवीआइबी एजेंसी का चयन कर पीएमईजीपी पोर्टल पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर आवेदक आवश्यक दस्तावेज अपलोड कर आवेदन कर सकते है।

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आवेदन के साथ आवेदकों को स्कोर कार्ड पूर्ण भरना आवश्यक है। आवेदक को फोटो, आधार कार्ड, आबादी का प्रमाण पत्र (यदि लागू हो तो) शिक्षा का प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र (SC/ST/OBC/MINO/EX.SER ) परियोजना रिपोर्ट, विशिष्ट श्रेणी का प्रमाण पत्र (यदि लागू हो तो) शिक्षा का प्रमाण पत्र (यदि लागू हो तो) राशन कार्ड, निवास मकान के स्वामित्व एवं निवास(स्वयं/पुश्तैनी) संबंधी जानकारी, आयकर विवरण (इनकम टैक्स रिटर्न यदि हो तो) जीवन बीमा संबंधी समस्त इंश्योरेंस पॉलिसिज, बचत खाते की पासबुक की प्रति बचत खाता खोलने की दिनांक तथा उधार साख (यदि हो तो) जीएसटी नंबर या शोप एक्ट (यदि हो तो) आदि दस्तावेजों को आवेदन के साथ अपलोड करना होगा।

सरकार द्वारा इस योजना में गत वर्षों में लाभान्वित है और कार्यरत सफल इकाईयों के लिए इच्छुक वर्तमान उद्यमी पीएमइजीपी-2 में राशि रूपये 1 करोड़ तक की प्रोजेक्ट इकाई विस्तार करने के लिए निर्धारित दस्तावेजों के साथ ऑनलाईन पीएमइजीपी-इ-पोर्टल पर अपलोड कर संबंधित एजेन्सी के माध्यम से योजना का लाभ प्राप्त कर सकते है। योजना अन्तर्गत प्रोजेक्ट लागत का 15 प्रतिशत मार्जिन मनी अनुदान देय है।

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