बड़ी खबर: जन्म – मृत्यु एवं विवाह पंजीयन के लिए अब जनाधार कार्ड जरुरी

मुख्यमंत्री (Chief Minister) बजट घोषणा की अनुपालन में राज्य सरकार ने जन्म मृत्यु एवं विवाह पंजीयन के लिए जनाधार कार्ड (Janadhar Card) आवश्यक किया है।
मुख्यमंत्री (Chief Minister) बजट घोषणा की अनुपालन में राज्य सरकार ने जन्म मृत्यु एवं विवाह पंजीयन के लिए जनाधार कार्ड (Janadhar Card) आवश्यक किया है।

जयपुर। मुख्यमंत्री (Chief Minister) बजट घोषणा की अनुपालन में राज्य सरकार ने जन्म मृत्यु एवं विवाह पंजीयन के लिए जनाधार कार्ड (Janadhar Card) आवश्यक किया है। ऐसे में अब पंजीकरण के लिए आवेदन करने पर जन्म के समय माता- पिता, मृत्यु होने पर मृतक, विवाह पंजीयन के लिए वर वधू का जनाधार कार्ड (Janadhar Card) आवश्यक होगा। मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म मृत्यु) निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव डा ओमप्रकाश बैरवा ने राजस्थान जनाधार योजना में जन्म – मृत्यु एवं विवाह पंजीयन को सम्मिलित करने का आदेश जारी किया है।

आमजन को मिलेगी सुविधा:

ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी डा. सुदीप कुमावत ने बताया कि जन्म – मृत्यु एवं विवाह पंजीयन (Birth-Death and Marriage Registration) के समय जनाधार कार्ड अनिवार्य करने से आमजन को भविष्य मे जनाधार कार्ड में नाम जुड़वाने एवं हटवाने के लिए विभिन्न सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। तथा पंजीकरण के साथ ही नाम स्वत ही हट जायेगा तथा जुड़ जाएगा। ऐसे में आमजन को राहत मिलेगी।

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राज्य सरकार ने जनाधार कार्ड (Janadhar Card) को खाध सुरक्षा योजना में भी मई माह से लागू किया है साथ ही मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना (Chief Minister Chiranjeevi Yojana) व अन्य सभी विभागों की योजनाओं का लाभ जन आधार कार्ड से ही मिल रहा है ऐसे में जन आधार कार्ड (Janadhar Card) आम जनता के लिए बहुत उपयोगी दस्तावेज हो गया है।

इनका कहना है – विभाग द्वारा जन्म-मृत्यु व विवाह पंजीकरण के लिए जन आधार कार्ड (Janadhar Card) आवश्यक करने से भविष्य में आम जन को जन आधार में नाम जुडवाने व हटवाने हेतु अलग से आवेदन नही करना पड़ेगा इस प्रक्रिया से आमजन को सरकारी सुविधाओं का सीधा लाभ मिलेगा। डॉ. सुदीप कुमावत
ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी, गोविंदगढ़

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