प्रदेश में सड़क मेंटीनेंस का चलाया जाएगा कैंपेन: उपमुख्यमंत्री ने अधिकारियों को दिए निर्देश; सड़क कैंपेन के दौरान कार्यों की गुणवत्ता का पूरा ध्यान रखा जाए- उपमुख्यमंत्री

उपमुख्यमंत्री ने अधिकारियों को  निर्देश दिए कि सड़क कैंपेन (Road maintenance campaign) के दौरान कार्यों की गुणवत्ता का पूरा ध्यान रखा जाए।
उपमुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सड़क कैंपेन (Road maintenance campaign) के दौरान कार्यों की गुणवत्ता का पूरा ध्यान रखा जाए।

जयपुर। प्रदेश में बरसात से ख़राब हुई सड़कों को ठीक करने के लिए सार्वजनिक निर्माण विभाग (Public Works Department) द्वारा 1 सितम्बर से 25 अक्टूबर तक रोड मेंटीनेंस कैंपेन (Road Maintenance Campaign) चलाया जाएगा। उपमुख्यमंत्री (Deputy Chief Minister) एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग मंत्री दिया कुमारी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि कैंपेन के दौरान कार्यों की गुणवत्ता का पूरा ध्यान रखा जाए और कामों को निर्धारित अवधि में पूरा करवाया जाए। उन्होंने बताया कि कैंपेन (Road Maintenance Campaign) के दौरान सड़क मरम्मत कार्यों के साथ दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए ब्लैक स्पॉट्स को सुधारने का काम प्राथमिकता से किया जायेगा। उन्होंने कहा है  कि सड़क निर्माण और मरम्मत के कार्यों में निर्धारित मानकों का पालन नहीं करने वालों के ख़िलाफ़ कठोर कार्रवाई की जाएगी।

कैंपेन (Road Maintenance Campaign) के दौरान यह प्रमुख काम होंगे:

बारिश के दौरान जहाँ सड़कें टूट गई है, वहाँ सड़कें दुरूस्त कर यातायात को तुरंत बहाल किया जाएगा। जिन क्षेत्रों में भारी बारिश/बाढ़ के कारण सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई है, उनको आपदा राहत कोष से ठीक करवाने के प्रस्ताव बनाकर जिला कलेक्टर को भिजवाए जाएंगे।

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जेईएन और एईएन द्वारा सड़कों के गड्ढों/पैच का प्रारंभिक स्थिति निरीक्षण किया जाएगा। पैच मरम्मत के लिए संबंधित अधिकारी अभियन्ता उपखंड या निर्धारित क्षेत्र के लिए 30 अगस्त तक दर अनुबंध करेंगे। पेच मरम्मत का कार्य एक सितंबर से शुरू किया जाएगा जो कि हर हाल में 25 अक्टूबर तक पूरा करना होगा।

काम शुरू करने और पूरा करने के बाद की फोटोग्राफ़ी/वीडियोग्राफ़ी करनी होगी:

ठेकेदारों को काम शुरू करने से पहले और काम पूरा होने के बाद सड़क की डिजिटल फ़ोटो और वीडियोग्राफी करवानी होगी। ठेकेदार द्वारा पैचिंग से पहले पैच की मार्किंग और नंबरिंग करवाना अनिवार्य है।

गारंटी अवधि की सड़कों का रख रखाव न करने वाले ठेकेदारों को एक अगस्त से नोटिस जारी किए जा चुके हैं ,जिनका कार्य एक सितंबर से शुरू कर 5 अक्टूबर तक पूरा करना है। इस दौरान मूल ठेकेदार द्वारा नोटिस का उचित जवाब नहीं दिया जाता है तो मूल अनुबंध की दर पर उक्त काम किसी अन्य एजेंसी से करवाया जाएगा।

गारंटी अवधि की सड़कों की मरम्मत उसी गुणवत्ता और सामग्री से की जानी है,जो निर्माण के दौरान उपयोग में लायी गई है। अधिशासी अभियन्ता कोल्ड्रिंक सामग्री से पेच मरम्मत की अनुमति दे सकते हैं। गहरे गड्ढों की मरम्मत केवल wbm/wmm द्वारा करनी होगी। 

इस कैंपेन (Road Maintenance Campaign) के दौरान सड़क सुरक्षा कार्य जैसे किलोमीटर स्टोंस पर पेंटिंग,रोड साइनेज,स्पीड ब्रेकर मार्किंग आदि का कार्य भी किया जाएगा।

इसके अतिरिक्त विभाग के स्तर पर लेबर के माध्यम से सड़क किनारे पेड़—पौधों की साफ़-सफ़ाई, व्हाइटवॉश,पेड़ों पर पेंटिंग आदि कार्य करवाए जाएंगे।

गड्ढों की मरम्मत कर उनकी गुणवत्ता का निरीक्षण संबंधित अधीक्षण अभियन्ता और अतिरिक्त मुख्य अभियंता द्वारा किया जाएगा।

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