जयपुर। गृह विभाग (Home Department) द्वारा आदेश दिनांक 09 जनवरी, 2022 एवं 28 जनवरी, 2022 में आंशिक संशोधन करते हुए नई गाइडलाइन (New Guidelines) आज जारी कर दी गई।
प्रदेश में किसी भी प्रकार के सार्वजनिक, सामाजिक, राजनैतिक, खेल-कूद सम्बन्धी, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक समारोह के आयोजन में अधिकतम 250 व्यक्तियों के सम्मिलित होने की अनुमति (New Guidelines) होगी। आयोजन से पूर्व इसकी सूचना DOIT द्वारा बनाये गये ऑनलाईन वेब पोर्टल ttp://covidinfo.rajasthan.gov.in e-intimation या 181 पर देनी होगी।
उक्त आयोजनों के आयोजनकर्ता इसकी पालना सुनिश्चित करेंगे। विवाह समारोह में अधिकतम 250 व्यक्तियों के सम्मिलित होने की अनुमति (New Guidelines) होगी। विवाह समारोह (Marriage Ceremony) में बैण्ड-बाजा वादकों को उक्त संख्या से अलग रखा जायेगा।
समारोह आयोजन के दौरान सामाजिक दूरी सुनिश्चित की जायेगी एवं कोविड (Covid) उपयुक्त व्यवहार जैसे डबल डोज वैक्सीनेशन, नो मास्क नो एन्ट्री स्क्रीनिंग एवं स्वच्छता एवं सेनेटाईजेशन का पालना सुनिश्चित किया जायेगा।
समस्त धार्मिक स्थलों को उनके समयानुसार श्रद्धालुओं / दर्शनार्थियों के दर्शन हेतु खोले जाने की अनुमति प्रदान की जाती है। इस दौरान फूल-माला, प्रसाद चादर व अन्य पूजा सामग्री ले जाना अनुमत (New Guidelines) होगा।
संपूर्ण प्रदेश में लगाए गये रात्रिकालीन कर्फ्यू (प्रतिदिन रात्रि 11:00 बजे से प्रातः 05:00 बजे तक) को समाप्त किया जाता है।
समस्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट कोविड़ उपयुक्त व्यवहार की अनुपालना कराने की कार्यवाही (New Guidelines) सुनिश्चित करेंगे एवं इस कार्य में सहयोग हेतु पुलिस विभाग के कार्मिकों के साथ होमगार्ड्स की तैनाती की जाकर उक्त आयोजनों में कोविङ उपयुक्त व्यवहार की अनुपालना की निगरानी सुनिश्चित करवाई जायेगी।
यह आदेश दिनांक 05 फरवरी, 2022 से लागू होगा।