ड्राइविंग लाइसेंस (DL) व रजिस्‍ट्रेशन (RC) की वैलिडिटी समाप्त हो गई तो घबराने की कोई बात नहीं, सरकार ने बढ़ाई वैलिडिटी

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ड्राइविंग लाइसेंस (DL) व रजिस्‍ट्रेशन (RC) की वैलिडिटी समाप्त हो गई तो घबराने की कोई बात नहीं, सरकार ने बढ़ाई वैलिडिटी (Demo Pic)

यदि आपके ड्राइविंग लाइसेंस (Driving License) , गाड़ी की परमिट, रजिस्‍ट्रेशन (Registration Certificate) या ऐसा ही कोई दूसरा मोटर व्हीकल दस्तावेज की वैलिडिटी समाप्त हो गई है तो आपको घबराने की कोई बात नहीं। सरकार द्वारा ड्राइव‍िंग लाइसेंस (Driving License) , रजिस्‍ट्रेशन (Registration Certificate) और वाहनों की परमिट समेत कई तरह के डॉक्‍युमेंट्स की वैलिडिटी को 30 सितंबर 2021 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इस बारे में एक सर्कुलर जारी कर जानकारी दी गई है।

कोविड-19 के दौर में लोगों को बड़ी राहत देते हुए सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (Ministry of Road Transport and Highways) ने इस बारे में ट्विटर पर एक सर्कुलर जारी कर जानकारी दी है। 1 फरवरी 2020 को ही ड्राइव‍िंग लाइसेंस (Driving License) , रजिस्‍ट्रेशन (Registration Certificate) और वाहनों की परमिट समेत कई तरह के डॉक्‍युमेंट्स की वैलिडिटी खत्‍म हो रही थी, अब इनकी वैधता 30 सितंबर 2021 तक के लिए बढ़ा दी गई है। आपको बता दे कि पहले भी लॉकडाउन व इससे जुड़े प्रतिबंधों की वजह से कई बार इन डॉक्‍युमेंट्स की वैलिडिटी बढ़ाई जा चुकी है।

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गुरुवार को हुई नई घोषणा के मुताबिक, अब आप यह काम 30 सितंबर, 2021 तक करा सकेंगे। इस अवधि में आपके सभी दस्तावेज एक्सपायर हो जाने के बावजूद वैध बने रहेंगे और आप पर कोई जुर्माना नहीं लगेगा।

सड़क परिवहन मंत्रालय (Ministry of Road Transport and Highways) ने गुरुवार को एक ट्वीट कर कहा कि ‘कोविड-19 के संक्रमण को रोकने की जरूरत को देखते हुए मंत्रालय ने सभी संबंधित अथॉरिटीज़ को सलाह दी है कि वो 30 सितंबर, 2021 तक फिटनेस, लाइसेंस (Driving License), रजिस्ट्रेशन (Registration Certificate), हर तरह के परमिट और अन्य संबंधित दस्तावेजों की वैलिडिटी वैध मानें ।

मंत्रालय ने बताया कि यह आदेश उन सभी दस्तावेजों पर लागू होगा, जो 1 फरवरी, 2020 से लेकर अब तक एक्सपायर हो चुके हैं या फिर 30 सितंबर 2021 तक एक्सपायर हो जाएंगे । मंत्रालय ने कहा कि ‘इससे नागरिकों को सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के साथ परिवहन संबंधित सेवाओं का फायदा उठाने में मदद मिलेगी।

सरकार की ओर से सभी राज्‍यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इस बारे में जानकारी दे दी गई है। मोटर व्‍हीकल एक्‍ट, 1988 और सेंट्रल मोटर व्‍हीकल रूल्‍स, 1989 के तहत ये वैलिडिटी बढ़ाई जाती है।

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