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	<title>omicron &#8211; The News World 24</title>
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	<description>Hindi News, Samachar, Breaking News, ताज़ा हिंदी समाचार</description>
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		<title>राज्य में वीकेंड कर्फ्यू : जनप्रतिनिधि ही उड़ा रहे है गाइड लाइन की धज्जियां, आखिर जिम्मेदारों पर कौन करेगा कार्यवाही !</title>
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		<dc:creator><![CDATA[The News World 24]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Jan 2022 13:55:59 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[जयपुर। राज्य में लगातार बढ़ते ओमीक्रॉन (Omicron) के मामलो को लेकर राज्य में वीकेंड कर्फ्यू (Weekend Curfew) लागू रहा। जिससे बढ़ते मामलो पर विराम लग सके। वीकेंड कर्फ्यू के दौरान&#8230; ]]></description>
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<div class="wp-block-image"><figure class="aligncenter size-full is-resized"><img fetchpriority="high" decoding="async" src="https://thenewsworld24.com/wp-content/uploads/2022/01/ramlal-16-01-2022-The-News-World-24.jpg" alt="वीकेंड कर्फ्यू (Weekend Curfew) में विधायक रामलाल शर्मा और पंचायत समिति प्रधान रामस्वरूप यादव ने ग्राम नांगल गोविंद में सड़क का शिलान्यास व लोकार्पण  किया।" class="wp-image-7972" width="921" height="448" title="The News World 24" srcset="https://thenewsworld24.com/wp-content/uploads/2022/01/ramlal-16-01-2022-The-News-World-24.jpg 576w, https://thenewsworld24.com/wp-content/uploads/2022/01/ramlal-16-01-2022-The-News-World-24-300x146.jpg 300w, https://thenewsworld24.com/wp-content/uploads/2022/01/ramlal-16-01-2022-The-News-World-24-150x73.jpg 150w" sizes="(max-width: 921px) 100vw, 921px" /><figcaption><strong>वीकेंड कर्फ्यू (Weekend Curfew) में विधायक रामलाल शर्मा और पंचायत समिति प्रधान रामस्वरूप यादव ने ग्राम नांगल गोविंद में सड़क का शिलान्यास व लोकार्पण  किया।</strong></figcaption></figure></div>



<p><strong>जयपुर। </strong>राज्य में लगातार बढ़ते ओमीक्रॉन (Omicron) के मामलो को लेकर राज्य में वीकेंड कर्फ्यू (Weekend Curfew) लागू रहा। जिससे बढ़ते मामलो पर विराम लग सके। वीकेंड कर्फ्यू के दौरान सिर्फ इमरजेंसी सेवाओं को छूट दी गई और बाजार पूरी तरह से बंद रहे। जिससे बाजारों में सन्नाटा पसरा रहा। इस दौरान लोगो की आवाजाही भी काफी कम रही।</p>



<p>जहां एक ओर ओमीक्रॉन के बढ़ते मामलों के लेकर केंद्र हो या राज्य सरकार लोगो से गाइड लाइन के पालन के अपील कर रही है तो वही दूसरी जनप्रतिनिधि ही गाइड लाइन की जमकर धज्जियां उड़ा रहे है। लोग शादी समारोह व अंतिम संस्कार में सरकारी गाइड लाइन का पालन कर रहे लेकिन दूसरी और नेता सैकड़ो की भीड़ करने से भी बाज नहीं आ रहे है। न तो यहाँ सोशल डिस्टेंस का पालन किया जा रहा है और न ही कोई मास्क पहन रहा है।</p>



<p>एक तरफ रिक्शे ,ठेले वाले जो रोज कमाने खाने वाले वीकेंड कर्फ्यू  (Weekend Curfew) में कैद है तो दूसरी और ऐसे आयोजन धड़ल्ले से हो रहे है। आखिर इन जिम्मेदारों पर कौन करेगा कार्यवाही और कब होगी कार्यवाही। जनता को जोखिम में डालने वालो पर प्रशासन कब करेगा कार्यवाही। सरकार व प्रशासन की ये कैसी दोगली निति है।</p>



<p>सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा स्वीकृत मिसिंग लिंक सड़क नांगल गोविंद से <a href="https://thenewsworld24.com/news/rajasthan-news/in-the-covid-state-vaccination-rank-pratapgarh-district-of-the-state-became-number-1-in-the-matter-of-vaccination/6102/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">सीकर (Sikar)</a> सीमा तक की सड़क का शिलान्यास और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत बधाल से सिरसा बगड़ी तक सड़क का लोकार्पण विधायक रामलाल शर्मा और पंचायत समिति प्रधान रामस्वरूप यादव ने ग्राम नांगल गोविंद में किया। इस दौरान न तो यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होता नजर आया न ही कई लोगो ने मास्क का उपयोग किया। यहाँ तक की सैकड़ो की संख्या  (Weekend Curfew) में लोग मौजूद रहे।</p>



<p>सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा स्वीकृत नांगल गोविंद से सीकर सीमा तक सड़क के निर्माण कार्य में 57.50 लाख और बधाल से सिरसा बगड़ी तक प्रधानमंत्री सड़क योजना अंतर्गत बनी सड़क 9.02 करोड़ की लागत आएगी।</p>



<p>विधायक रामलाल शर्मा ने कहा कि प्रदेश में जब जब <a href="https://thenewsworld24.com/news/rajasthan-news/jaipur-news/arrested-the-bjp-delegation-that-came-to-meet-priyanka-gandhi/7932/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">भाजपा (BJP)</a> सरकार आई है, तब तब ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों का जाल बिछाने का काम किया है। बधाल सड़क से सिरसा बगड़ी तक सड़क बनने से दर्जन भर गाँवो को आवागमन में सुविधा मिलेगी तथा नांगल गोविंद से सीकर सीमा तक बनने वाली सड़क दो विधानसभा क्षेत्रों और दो जिलो को जोड़ने का काम करेगी। <a href="https://thenewsworld24.com/news/rajasthan-news/jaipur-news/bjps-ramswaroop-yadav-became-prdhan-of-govindgarh-panchayat-samiti/5442/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">पंचायत समिति (Panchayat Samiti)</a>  प्रधान रामस्वरूप यादव ने कहा कि पंचायत समिति में विकास के लिए पड़े पैसों पर आप सबका अधिकार है और ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल, सड़क और अन्य विकास कार्यो में समानता से खर्च किया जाएगा।</p>



<p>इस मौके पर पंचायत समिति उपप्रधान कमला देवी जयप्रकाश चौधरी, मण्डल अध्यक्ष बनवारी शर्मा, सरपंच सुवा देवी गढ़वाल, जिला परिषद सदस्य प्रतिनिधि ओमप्रकाश दुसाद, रिशपाल कुमावत, सरपंच हरदेव देवन्दा, सरपंच गौरी शंकर नेतड, सरपंच प्रभु दयाल यादव, सरपंच गिरधारी मीणा, भंवर देवंदा, नाथूलाल जाट, झाबर मल वर्मा, जितेंद्र शेखावत, सुखराम बुनकर, मोहन बुनकर, सीताराम रोलानिया, भोलूराम लोरा, सागर रोज, मुकेश रोज, अमर सिंह निठारवाल, तेजपाल मीणा, बनवारी लाम्बा, डॉ. महेंद्र कुमावत, श्रवण शर्मा, मूलचंद मीणा, विनोद सेन, सागर धायल, सहित ग्रामवासी उपस्थित रहे।</p>
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		<title>रविवार को जन-अनुशासन कर्फ्यू: Omicron संक्रमण के चलते रात 8 बजे तक खुलेंगे बाजार, 10 वीं  से  12 वीं तक की कोचिंग व स्कूलें बंद</title>
		<link>https://thenewsworld24.com/news/rajasthan-news/markets-will-open-till-8-pm-due-to-omicron-transition/7857/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[The News World 24]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Jan 2022 15:54:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rajasthan News]]></category>
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					<description><![CDATA[जयपुर। पिछले कुछ दिनों से प्रदेश में कोविड (Covid) के नए वेरिएट &#8216;Omicron&#8217; से संक्रमण के लगातार बढ़ते मामलों की रोकथाम एवं बचाव हेतु महामारी सतर्क- सावधान जन-अनुशासन दिशा-निर्देश जारी&#8230; ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<div class="wp-block-image"><figure class="aligncenter size-full is-resized"><img decoding="async" src="https://thenewsworld24.com/wp-content/uploads/2022/01/theme-guideline-09-01-2022-The-News-World-24.jpg" alt="महामारी सतर्क- सावधान जन-अनुशासन दिशा-निर्देश (Guidelines) जारी।" class="wp-image-7858" width="851" height="1050" title="The News World 24" srcset="https://thenewsworld24.com/wp-content/uploads/2022/01/theme-guideline-09-01-2022-The-News-World-24.jpg 576w, https://thenewsworld24.com/wp-content/uploads/2022/01/theme-guideline-09-01-2022-The-News-World-24-243x300.jpg 243w, https://thenewsworld24.com/wp-content/uploads/2022/01/theme-guideline-09-01-2022-The-News-World-24-150x185.jpg 150w" sizes="(max-width: 851px) 100vw, 851px" /><figcaption><strong>महामारी सतर्क- सावधान जन-अनुशासन दिशा-निर्देश (Guidelines) जारी।</strong></figcaption></figure></div>



<p><strong>जयपुर।</strong> पिछले कुछ दिनों से प्रदेश में <a href="https://thenewsworld24.com/news/national-news/chief-minister-gehlot-corona-positive/7774/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">कोविड (Covid)</a> के नए वेरिएट &#8216;Omicron&#8217; से संक्रमण के लगातार बढ़ते मामलों की रोकथाम एवं बचाव हेतु महामारी सतर्क- सावधान जन-अनुशासन दिशा-निर्देश जारी (Guidelines) किये गए है।</p>



<p>गृह विभाग ने विशेषज्ञों की राय के अनुसार जिन्होंने <a href="https://thenewsworld24.com/news/rajasthan-news/coronas-new-guide-line-released/7624/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">कोविड वैक्सीन (Covid Vaccine) </a>की दोनों खुराक ले ली है। उनमें कोरोना के नये वैरिएंट (ओमिकॉन) से संक्रमित होने पर हॉस्पिटलाईजेशन (ऑक्सीजन एवं आईसीय) की आवश्यकता कम देखी जा रही है। इसलिए वैक्सीनेशन की दोनों डोज लगवाई जाये। बच्चों वैक्सीनेशन हेतु शैक्षणिक संस्थानों में वैक्सीनेशन कैम्प आयोजित कर वैक्सीन लगवाने हेतु विद्यार्थियों को प्रेरित किया जाये ताकि योग्य विद्यार्थियों (15 वर्ष से अधिक आयु वर्ग) द्वारा वैक्सीन लगवाई जा सके। </p>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>शैक्षणिक गतिविधियों के सम्बन्ध में :</strong></h2>



<p>कोरोना संक्रमण में निरन्तर वृद्धि के मद्देनजर यह परामर्श दिया जाता है कि जहां तक संभव हो 15 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चें घर पर रहकर ही अध्ययन करें। बच्चों में संक्रमण के प्रसार को रोकने के क्रम में शैक्षणिक गतिविधियों के सम्बन्ध में निम्नानुसार निर्णय लिया गया है।</p>



<ol class="wp-block-list"><li>राज्य के समस्त नगर निगम / नगर पालिका क्षेत्र में कक्षा 12वीं तक की शैक्षणिक (विद्यालय / कोचिंग ) गतिविधियां दिनांक 30 जनवरी, 2022 तक बंद रहेंगी परन्तु ऑनलाईन अध्ययन जारी रखा जायेगा।</li></ol>



<p>कक्षा 10 से के विद्यार्थियों को कोविड वैक्सीन लगवाने एवं 12 माता-पिता / अभिभावक की लिखित सहमति पश्चात् अध्ययन से सम्बन्धित संशय / समस्याओं के निराकरण हेतु विद्यालय / कोचिंग जाने की अनुमति होगी।</p>



<ol class="wp-block-list" start="2"><li>प्रदेश के महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय की शैक्षणिक / कोचिंग गतिविधियां संचालित रखी जा सकेंगी। सभी संस्थानों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा की बैठक व्यवस्था में छात्रों द्वारा कोविड उपयुक्त व्यवहार (2 गज की दूरी, मास्क का अनिवार्य उपयोग एवं बार-बार सेनेटाईजेशन) की अनुपालना सुनिश्चित की जाये और यदि जिन संस्थानों में ऐसा संभव न हो तो उन संस्थानों में रोटेशन के आधार पर 50 प्रतिशत छात्रों की ही उपस्थिति रखी जाये ऑनलाईन माध्यम से अध्ययन संचालित रखा जाये। उपरोक्त की संपूर्ण जिम्मेदारी सम्बन्धित संस्था प्रधान / संचालक की होगी।</li></ol>



<p>जिला मजिस्ट्रेट द्वारा उपरोक्त की अनुपालना की निगरानी करवाई जायेगी एवं उल्लघंन पाये जाने पर संबंधित संस्था प्रधान संचालक के विरूद्ध कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।</p>



<p>कोविड की वर्तमान परिस्थितियों के मद्देनजर राज्य में विद्यालय / महाविद्यालय / विश्वविद्यालय / कोचिंग संस्थान में शैक्षणिक गतिविधियों के सुचारू संचालन हेतु जारी दिशा-निर्देशों (परिशिष्ट &#8216;B&#8217;) की पालना सुनिश्चित की जायेगी।</p>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>समारोह आयोजन के संबंध में :</strong></h2>



<ol class="wp-block-list" start="3"><li>विवाह समारोह में अधिकतम 100 (नगर निगम / नगर पालिका क्षेत्रों में दिनांक 30. 01.2022 तक 50) व्यक्तियों के सम्मिलित होने की अनुमति होगी। विवाह समारोह में बैण्ड बाजा वादकों को उक्त संख्या से अलग रखा जायेगा।</li></ol>



<h3 class="wp-block-heading"><strong>विवाह समारोह आयोजन</strong></h3>



<p>a. विवाह आयोजक को विवाह की सूचना DoIT द्वारा बनाये गये ऑनलाईन वेब पोर्टल <a href="http://covidinfo.rajasthan.gov.in" target="_blank" rel="noreferrer noopener">http://covidinfo.rajasthan.gov.in</a> e-intimation: MARRIAGE या 181 पर देनी होगी।</p>



<p>b. विवाह के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त होने पर उपखण्ड मजिस्ट्रेट द्वारा सामाजिक दूरी, मास्क, सेनेटाईजेशन एवं विवाह में उपस्थित व्यक्तियों की संख्या आदि की निगरानी करवाई जाए एवं उल्लंघन पाये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।</p>



<p>c. सरकारी कर्मचारी / अधिकारी एवं चुने हुए प्रतिनिधियों से इस दौरान अनुकरणीय आचरण एवं सख्त अनुशासन की अपेक्षा की जाती है। अतः उनके स्वयं के द्वारा आयोजित कार्यक्रम या अन्य कार्यक्रम जिसमें आमंत्रित हो, उनके द्वारा विवाह समारोह आयोजन सम्बन्धी दिशा-निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जाए।</p>



<p>d. विवाह आयोजनकर्ता द्वारा समारोह की वीडियोग्राफी करवाई जायेगी एवं संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट / JET द्वारा मांगे जाने पर उपलब्ध करवाई जायेगी। e. यदि कोई मैरिज गार्डन / स्थान कोविड-19 प्रोटोकॉल के प्रावधानों का उल्लंघन करता पाया जाता है, तो उसको 07 दिवस के लिए सील कर दिया जाएगा। </p>



<p>4. अन्त्येष्टि / अन्तिम संस्कार सम्बन्धी कार्यक्रम में अनुमत व्यक्तियों की संख्या 20 से अधिक नहीं होगी।</p>



<ol class="wp-block-list" start="5"><li>किसी भी प्रकार के सार्वजनिक, सामाजिक, राजनैतिक, खेल-कूद सम्बन्धी, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक समारोह / सभा / रैली / धरना प्रदर्शन / जुलूस / मेलों के आयोजन में अधिकतम 100 (नगर निगम / नगर पालिका क्षेत्रों में दिनांक 30.01.2022 तक 50) के सम्मिलित होने की अनुमति होगी। आयोजन से पूर्व इसकी सूचना DOIT द्वारा बनाये गये ऑनलाईन वेब पोर्टल <a href="http://covidinfo.rajasthan.gov.in e-intimation" target="_blank">http://covidinfo.rajasthan.gov.in</a> e-intimation  या 181 पर देनी होगी। उक्त आयोजनों के आयोजनकर्ता इसकी पालना सुनिश्चित करेंगे।</li></ol>



<p>समारोह आयोजन के दौरान सामाजिक दूरी सुनिश्चित की जायेगी एवं कोविड उपयुक्त व्यवहार जैसे डबल-डोज वैक्सीनेशन फेस मास्क पहनना नो मास्क नो एन्ट्री स्क्रीनिंग एवं स्वच्छता एवं सेनेटाईजेशन का पालना सुनिश्चित किया जायेगा।</p>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>धार्मिक स्थलों के संबंध में :</strong></h2>



<ol class="wp-block-list" start="6"><li>प्रदेश के समस्त धार्मिक स्थल प्रातः 05:00 बजे से रात्रि 08:00 बजे तक श्रद्धालुओं / दर्शनार्थियों के दर्शन हेतु खोले जा सकेंगे। कोरोना संक्रमण के नियंत्रण हेतु धार्मिक स्थलों पर आने वाले श्रद्धालुओं / दर्शनार्थियों द्वारा कोविड उपयुक्त व्यवहार (डबल डोज़ वैक्सीनेशन मास्क दो गज की दूरी सेनेटाईजेशन इत्यादि) की पालना सुनिश्चित करनी होगी एवं जिन धार्मिक स्थलों पर ऑनलाइन दर्शन की व्यवस्था है, वह जारी रहेगी।</li></ol>



<p>धार्मिक स्थल में फूल-माला प्रसाद चादर व अन्य पूजा सामग्री ले जाने पर प्रतिबंध रहेगा।</p>



<p>कोविड के नए वैरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते संक्रमण के कारण सभी को यह परामर्श दिया जाता है कि दिनांक 13 जनवरी, 2022 (लोहड़ी) एवं दिनांक 14 जनवरी, 2022 (मकर संक्रान्ति) के त्योहार घर पर रहकर ही मनायें।</p>



<p>जिला प्रशासन, पुलिस एवं धार्मिक स्थलों की प्रबंधन समिति / मंडल / ट्रस्ट द्वारा भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा जारी स्वास्थ्य प्रोटोकॉल की पूर्ण पालना सुनिश्चित कराई जायेगी। जिला कलक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति समय-समय पर धार्मिक स्थलों की समीक्षा कर आवश्यक सुधारात्मक कदम उपाय एवं आमजन में कोविङ उपयुक्त व्यवहार की अनुपालना हेतु जागरूकता का प्रसार करेगी।</p>



<p>धार्मिक स्थलों पर आने वाले व्यक्तियों हेतु Announcement System के माध्यम से कोविड उपयुक्त व्यवहार (डबल डोज वैक्सीनेशन मास्क, दो गज की दूरी, सेनेटाईजेशन इत्यादि) की पालना करने के सम्बन्ध में जागरूकता का प्रसार किया जायेगा।</p>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>व्यावसायिक गतिविधियों के संबंध में :</strong>   </h2>



<p>7. रेस्टोरेन्ट्स / क्लबों द्वारा होम डिलीवरी की सुविधा प्रतिदिन 24 घण्टे अनुमत होगी। Take away एवं बैठाकर खिलाने की सुविधा, बैठक  व्यवस्था का 50 प्रतिशत क्षमता के साथ रात्रि 10:00 बजे तक कोविड उपयुक्त व्यवहार की पालना सुनिश्चित करते हुए अनुमत होगा।</p>



<p>8.प्रदेश के समस्त सिनेमा हॉल / थियेटर / मल्टीप्लेक्स / Amusement Parks / ऑडिटोरियम / बैंक्वेट हॉल एवं प्रदर्शनी हेतु उपलब्ध स्थान 50 प्रतिशत क्षमता के साथ रात्रि 08:00 बजे तक कोरोना वैक्सीन की दोनों खुराक (1st &amp; 2nd dose) लिये हुए व्यक्तियों के लिए कोविड उपयुक्त व्यवहार की पालना सुनिश्चित करते हुए। अनुमत होंगे।</p>



<p>9. समस्त दुकानें / शॉपिंग मॉल्स एवं अन्य व्यवसायिक व्यापारिक प्रतिष्ठानों को प्रतिदिन रात्रि 08:00 बजे तक कोविड उपयुक्त व्यवहार की पालना सुनिश्चित करते हुए खोलना अनुमत होगा। </p>



<ol class="wp-block-list" start="10"><li>सम्बन्धित संस्था प्रधान / अन्य संस्थानों के संचालकों / मार्केट एसोसिएशन / समस्त विभागाध्यक्ष / कार्यालय प्रमुख अपने स्वयं / स्टाफ / कार्मिकों के वैक्सीन की दोनों डोज़ (1st &amp; 2nd dose) दिनांक 31 जनवरी, 2022 तक लगवाना सुनिश्चित करावें एवं कार्यालय के सदृश्य स्थान पर यह घोषणा भी लगाये कि स्वयं एवं स्टाफ द्वारा दोनों वैक्सीन डोज लगाई जा चुकी है।</li><li>दिनांक 31 जनवरी 2022 पश्चात् इन स्थानों पर डबल डोज ( 1st &amp; 2nd dose) वैक्सीनेटेड लोगों को अनुमत किया जायेगा तथा उल्लंघन पाये जाने पर संबंधित संस्था प्रधान / अन्य संस्थानों के संचालकों / मार्केट एसोसिएशन / समस्त विभागाध्यक्ष / कार्यालय प्रमुख के विरुद्ध प्रशासन द्वारा नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।</li></ol>



<p>संयुक्त प्रवर्तन दल (JETs) एवं एंटी कोविड टीम (ACTs) मार्केट एसोसिएशन के साथ मिलकर बाजारों एवं मॉल्स में कोविड उपयुक्त व्यवहार (डबल डोज वैक्सीनेशन, मास्क, दो गज की दूरी, सेनेटाईजेशन इत्यादि) की पालना करने हेतु जागरूकता का प्रसार करेंगी।</p>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>आर्थिक एवं पर्यटन गतिविधियों के सम्बन्ध में :</strong></h2>



<ol class="wp-block-list" start="12"><li>राजस्थान पर्यटन का मुख्य केन्द्र है। इस हेतु पर्यटन / फिल्म शूटिंग से सम्बन्धित गतिविधियों को आइसोलेशन जोन के आधार पर अनुमत किया जा सकेगा। कोविड-19 के प्रसार को कम करने के लिये आइसोलेशन जोन बाहरी संपर्क से अलग एक सुरक्षित वातावरण है, जहां केवल अधिकृत व्यक्ति / कर्मचारी एवं कार्यक्रम से सम्बन्धित अन्य व्यक्तियों को संरक्षित क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति देता है।</li></ol>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>आइसोलेशन जोन को निम्न शर्तों अनुसार उपयोग में लिया जा सकेगा।</strong></h2>



<p>• ऐसे रिसोर्ट / होटल परिसर आदि जिनका क्षेत्रफल लगभग 4,000 वर्ग मीटर या इससे अधिक है एवं मेहमानों / अतिथियों के ठहरने हेतु 40 या इससे अधिक कमरों की व्यवस्था है।</p>



<p>• उक्त गतिविधि हेतु जिला मजिस्ट्रेट से पूर्व में अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा साथ ही http://covidinfo.rajasthan.gov.in e-Intimation पोर्टल पर भी सूचना देनी होगी।</p>



<p>• मेहमानों / अतिथियों की संख्या परिसर के आकार के अनुसार निर्धारित की जाये।</p>



<p>आयोजनकर्ता द्वारा यह सुनिश्चित करना होगा कि समारोह में सम्मिलित होने वाले मेहमान / अतिथि द्वारा RT-PCR नेगेटिव जांच रिपोर्ट या कोविड वैक्सीनेशन प्रमाण पत्र हो ।</p>



<p>समस्त अतिथियों / मेहमानों का परिसर में एक बार प्रवेश के पश्चात् समारोह खत्म होने तक बाहरी संपर्क अनुमत नहीं होगा।</p>



<p>• आइसोलेशन जोन में सेनेटाइजेशन एवं व्यक्तियों का नियमित रूप से थर्मल स्क्रीनिंग, ऑक्सीजन सेचुरेशन की जाँच की जानी चाहिए।</p>



<p>• आयोजनकर्ता द्वारा आइसोलेशन जोन में इन हाऊस मेहमानों / अतिथियों के अलावा किसी अन्य मेहमान / अतिथि को आमंत्रित नहीं किया जा सकेगा।</p>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>जन जागरूकता : </strong></h2>



<p>13. स्वायत्त शासन विभाग द्वारा आमजन में कोविड उपयुक्त व्यवहार (डबल डोज वैक्सीनेशन मास्क का अनिवार्य उपयोग, दो गज की दूरी, सेनेटाईजेशन इत्यादि) की पालना करने हेतु जन जागरूकता अभियान चलाया जायेगा। भेद्य व्यक्तियों (Vulnerable Persons) के लिए सलाह :</p>



<ol class="wp-block-list" start="14"><li>भेद्य व्यक्तियों (Vulnerable Persons) जैसे (65 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्ति, पुराने रोगों एवं सःरूग्णता परिस्थितियों से पीड़ित व्यक्ति एवं गर्भवती महिलाऐं तथा 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे) को घर पर ही रहने एवं केवल आवश्यक व स्वास्थ्य उद्देश्यों के लिए ही और यदि अपरिहार्य परिस्थितियां ऐसी मांग करे तो ही बाहर जाने की हिदायत दी जाती है। घर से बाहर जाने पर यह अति आवश्यक है कि वे समय-समय पर निर्दिष्ट सुरक्षा सावधानियों की सर्वाधिक पालना करें।</li></ol>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>जन–अनुशासन कर्फ्यू :</strong></h2>



<ol class="wp-block-list" start="15"><li>संपूर्ण प्रदेश में सप्ताह के प्रत्येक शनिवार रात्रि 11:00 बजे से सोमवार प्रातः 05:00 बजे तक आगामी आदेशों तक जन-अनुशासन कर्फ्यू रहेगा। इस दौरान सभी बाजार, कार्य स्थल एवं व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स बंद रहेंगे।</li></ol>



<p>तथापि यह निम्नलिखित पर लागू नहीं होगा</p>



<ul class="wp-block-list"><li>वे फैक्ट्रियां, जिनमें निरन्तर उत्पादन हो रहा हो। </li><li>वे फैक्ट्रियां, जिनमें रात्रिकालीन शिफ्ट चालू हो।</li><li>आई.टी./ दूरसंचार / ई-कॉमर्स कम्पनियां।</li><li>कैमिस्ट शॉप।</li><li>विवाह समारोह आयोजन सम्बन्धी ।</li><li>अनिवार्य एवं आपातकालीन सेवाओं से सम्बन्धित कार्यालय ।</li><li>चिकित्सा सेवाओं से सम्बन्धित कार्यस्थल ।</li><li>वैक्सीनेशन स्थल पर आने-जाने हेतु ।</li><li>बस स्टैण्ड, रेल्वे स्टेशन और एयरपोर्ट से आने / जाने वाले यात्रीगण । </li><li>माल परिवहन करने वाले भार वाहनों के आवागमन माल के लोडिंग एवं अनलोडिंग तथा उक्त कार्य हेतु नियोजित व्यक्ति।</li></ul>



<p>(इस हेतु पृथक से पास की आवश्यकता नहीं होगी।)</p>



<p>उपरोक्त वर्णित सभी संस्थाओं / संगठनों द्वारा कोविंड-19 सुरक्षा प्रोटोकॉल का सख्ती से पालना किया जायेगा। जिला प्रशासन द्वारा इस सम्बन्ध में सख्त निगरानी एवं पर्यवेक्षण किया जायेगा एवं किसी भी संस्था / संगठन द्वारा उल्लंघन किये जाने पर सम्बन्धित संस्था / संगठन को सील किया जायेगा।</p>



<ol class="wp-block-list" start="16"><li>सिटी / मिनी बसों का संचालन प्रातः 05:00 बजे से रात्रि 11:00 बजे तक अनुमत होगा। किसी भी यात्री को खड़े होकर यात्रा करने की अनुमति नहीं होगी।</li><li>संपूर्ण प्रदेश में प्रतिदिन रात्रि 11:00 बजे से प्रातः 05:00 बजे तक जन अनुशासन कर्फ्यू रहेगा।</li></ol>



<p>18. समस्त प्रदेशवासियों द्वारा दिनांक 31.01.2022 से पूर्व कोविड वैक्सीन की दोनों डोज लगवाने के साथ-साथ कोविड उपयुक्त व्यवहार एवं टीकाकरण (1st &amp; 2nd dose) के साथ-साथ मास्क का अनिवार्य उपयोग, सेनेटाईजेशन, दो गज की दूरी एवं बंद स्थानों पर उचित वेंटिलेशन का ध्यान रखना अतिआवश्यक है।</p>



<p>19 प्रदेश में कोरोना संक्रमण से सम्बन्धित आंकड़ों की निगरानी शहरी क्षेत्रों में वार्ड के आधार पर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत के आधार पर की जायेगी।</p>



<ul class="wp-block-list" start="20"><li>जिन क्षेत्रों में टेस्ट पॉजिटिविटी दर 10 प्रतिशत से अधिक हो, जिला मजिस्ट्रेट / पुलिस आयुक्त / पुलिस अधीक्षक अनुमत गतिविधियों के अलावा स्थिति के आंकलन के आधार पर येलो जोन एवं रेड जोन में अतिरिक्त प्रतिबंध लगा सकेंगे।</li><li>उक्त दिशा-निर्देशों का बिन्दु संख्या 1 तुरन्त प्रभाव से एवं शेष दिनांक 11 जनवरी, 2022 से प्रभावी होगा।</li></ul>



<p>उक्त दिशा-निर्देशों का उल्लंघन किये जाने पर समस्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अपने स्थानीय क्षेत्राधिकार में आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60 एवं राजस्थान महामारी अधिनियम, 2020 के अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। (परिशिष्ट &#8216;F&#8217;)</p>
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		<title>कोरोना की गाइड लाइन जारी : नव वर्ष पर ये रहेगी छूट;  प्रदेश में वैक्सीनेशन की होगी अनिवार्यता, रात 11 से सुबह 5 बजे तक जन अनुशासन कर्फ्यू</title>
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		<dc:creator><![CDATA[The News World 24]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Dec 2021 15:24:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rajasthan News]]></category>
		<category><![CDATA[Chief Minister]]></category>
		<category><![CDATA[Chief Minister Ashok Gehlot]]></category>
		<category><![CDATA[corona]]></category>
		<category><![CDATA[Curfew]]></category>
		<category><![CDATA[Government of India]]></category>
		<category><![CDATA[omicron]]></category>
		<category><![CDATA[rajasthan]]></category>
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					<description><![CDATA[जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Chief Minister Ashok Gehlot) की अध्यक्षता में बुधवार को मुख्यमंत्री निवास पर हुई राज्य मंत्रिपरिषद् की बैठक में कोरोना (Corona) के ओमिक्रोन (Omicron) वैरिएंट के तेजी&#8230; ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<div class="wp-block-image"><figure class="aligncenter size-full is-resized"><img decoding="async" src="https://thenewsworld24.com/wp-content/uploads/2020/09/CM_Photo_400x400.jpg" alt="मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में बुधवार को मुख्यमंत्री निवास पर हुई राज्य मंत्रिपरिषद् की बैठक में कोरोना (Corona) के ओमिक्रोन वैरिएंट के तेजी से फैलते संक्रमण पर चिंता व्यक्त की गई व नई गाइड लाइन जारी की गई। " class="wp-image-1877" width="906" height="906" title="The News World 24" srcset="https://thenewsworld24.com/wp-content/uploads/2020/09/CM_Photo_400x400.jpg 400w, https://thenewsworld24.com/wp-content/uploads/2020/09/CM_Photo_400x400-300x300.jpg 300w, https://thenewsworld24.com/wp-content/uploads/2020/09/CM_Photo_400x400-150x150.jpg 150w" sizes="(max-width: 906px) 100vw, 906px" /><figcaption><strong>मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में बुधवार को मुख्यमंत्री निवास पर हुई राज्य मंत्रिपरिषद् की बैठक में कोरोना (Corona) के ओमिक्रोन वैरिएंट के तेजी से फैलते संक्रमण पर चिंता व्यक्त की गई व नई गाइड लाइन जारी की गई। </strong></figcaption></figure></div>



<p><strong>जयपुर।</strong> मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Chief Minister Ashok Gehlot) की अध्यक्षता में बुधवार को मुख्यमंत्री निवास पर हुई राज्य मंत्रिपरिषद् की बैठक में <a href="https://thenewsworld24.com/news/rajasthan-news/jaipur-news/get-as-much-community-testing-done-to-bring-down-the-corona-graph/2920/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">कोरोना (Corona)</a> के ओमिक्रोन (Omicron) वैरिएंट के तेजी से फैलते संक्रमण पर चिंता व्यक्त की गई। देश के कई राज्यों में कोरोना  (Corona) एवं ओमिक्रोन वैरिएंट के तेजी से बढ़ते केसों के दृष्टिगत मंत्रिपरिषद् ने भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप प्रदेश में भी संक्रमण से बचाव तथा जीवन रक्षा के लिए आवश्यक पाबंदियां लगाने पर सहमति व्यक्त की है।</p>



<p>बैठक में मंत्रिपरिषद् ने संक्रमण  (Corona) के फैलाव को देखते हुए प्रदेश में रात्रि 11 बजे से प्रातः 5 बजे तक जन अनुशासन कफ्र्यू (Curfew) की प्रभावी पालना कराए जाने का निर्णय लिया है। साथ ही, मास्क की अनिवार्यता एवं कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर की सख्ती से पालना कराए जाने पर जोर दिया। साथ ही मंत्रिपरिषद् ने 31 जनवरी तक पात्र सभी लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज लगवाने तथा प्रदेश में वैक्सीन की अनिवार्यता के संबंध में भी सहमति व्यक्त की। मंत्रिपरिषद् ने कहा कि वैक्सीन की दोनों डोज नहीं लगवाने वालों को 31 जनवरी के बाद सार्वजनिक एवं अधिक जन समूह वाले स्थानों पर जाने की अनुमति नहीं दी जाए।</p>



<p>बैठक में बताया गया कि भारत सरकार (Government of India) ने 27 दिसम्बर को अवगत कराया है कि कोरोना  (Corona) का ओमिक्रोन वैरिएंट विश्व के 116 देशों में फैल चुका है। भारत सरकार ने वैक्सीनेशन, टेस्टिंग और सर्विलांस, क्लीनिकल मैनेजमेंट, कम्यूनिटी एंगेजमेंट एण्ड कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर सहित अन्य सावधानियां बरतने के निर्देश जारी किए हैं।</p>



<p>कोरोना  (Corona) के नए केसों में एकाएक बढ़ोतरी एवं ओमिक्रोन वैरिएंट के फैलाव को देखते हुए दिल्ली सरकार ने यलो अलर्ट जारी कर मेट्रो, बार, रेस्टोरेंट एवं प्राइवेट ऑफिस में उपस्थिति 50 प्रतिशत कर दी है। जिम एवं सिनेमा हॉल को बंद किया गया है। शॉपिंग मॉल एवं दुकानें एक दिन छोड़कर एक दिन खोलने की अनुमति दी गई है तथा रात्रि 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कफ्र्यू किया गया है।</p>



<p><br><a href="https://thenewsworld24.com/news/rajasthan-news/three-year-programs-of-the-state-government-will-be-done-with-simplicity/7402/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">मुख्यमंत्री  (Chief Minister)</a> ने बैठक में कहा कि प्रदेशवासियों की जीवन रक्षा के साथ-साथ आजीविका को सुचारू रखना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। जीविकोपार्जन को ध्यान में रखते हुए राज्य मंत्रिपरिषद् ने फिलहाल कम से कम पाबंदियों के साथ जन अनुशासन की पालना कराने पर अपनी राय व्यक्त की है। </p>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>मंत्रिपरिषद् ने इस संबंध में निम्न निर्णय लिए हैं &#8211; </strong></h2>



<p><br><strong>वैक्सीनेशन की अनिवार्यता</strong><br>विशेषज्ञों की राय के अनुसार जिन्होंने कोविड वैक्सीन की दोनों डोज ले ली हैं, उनमें कोरोना  (Corona) के नये वैरिएंट (ओमिक्रॉन) से संक्रमण का खतरा बहुत कम है और संक्रमित होने पर इसका असर कम देखा गया है।<br>• समस्त विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/विद्यालय/कोचिंग संस्थान के शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टाफ, 18 वर्ष से अधिक आयु के छात्र-छात्राएं एवं संस्थान आवागमन हेतु संचालित बस, ऑटो एवं कैब के चालक को वैक्सीन की दोनों डोज अनिवार्य रूप से लगानी होगी।&nbsp;</p>



<p>• समस्त राजकीय कार्मिकों से अपेक्षा है कि वे कोविड-19 की दोनों डोज आवश्यक रूप से लगवा लें।</p>



<p>• प्रदेश के समस्त सिनेमा हॉल्स/थियेटर/मल्टीप्लेक्स 18 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों, जिन्होंने कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगवा ली हों, के लिए रात्रि 10ः00 बजे तक खोलने की अनुमति होगी।&nbsp;</p>



<p>• समस्त प्रकार के ऑडिटोरियम एवं प्रदर्शनी हेतु उपलब्ध स्थान रात्रि 10ः00 बजे तक केवल उन व्यक्तियों हेतु अनुमत होगा, जिन्होंने कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगवा ली हो।</p>



<p>• समस्त मॉल्स/दुकानें एवं अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को रात्रि 10ः00 बजे तक खोलने की अनुमति होगी एवं समस्त कार्मिकों से अपेक्षा है कि वे कोविड की दोनों डोज अनिवार्य रूप से लगवा लें। इसके साथ ही स्क्रीनिंग की सुविधा, मास्क का उपयोग एवं अन्य कोविड उपयुक्त व्यवहार की अनुपालना करना अनिवार्य होगा।</p>



<p>• सम्बन्धित संस्था प्रधान/अन्य संस्थानों के संचालकों/मार्केट एसोसिएशन/समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालय प्रमुख स्वयं/स्टाफ/कार्मिकों के वैक्सीन की दोनों डोज 31 जनवरी, 2022 तक अनिवार्य रूप से लगवाना सुनिश्चित करावें एवं कार्यालय के सदृश्य स्थान पर यह घोषणा भी लगाये कि स्वयं एवं स्टाफ द्वारा दोनों वैक्सीन डोज लगाई जा चुकी है।</p>



<p>• 31 जनवरी, 2022 के पश्चात् इन स्थानों पर डबल डोज वैक्सीनेटेड लोगों को ही अनुमत किया जायेगा तथा कहीं भी उल्लंघन पाये जाने पर संबंधित संस्था प्रधान/अन्य संस्थानों के संचालकों/मार्केट एसोसिएशन/समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालय प्रमुख के विरूद्ध प्रशासन द्वारा नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। </p>



<p><strong>समारोह आयोजन के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश</strong></p>



<p>• सभी प्रकार के भीड़-भाड़ वाले सार्वजनिक, सामाजिक, राजनैतिक, खेल-कूद सम्बन्धी, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक समारोह/त्योहारों/शादी-समारोह में अधिकतम 200 व्यक्तियों के सम्मिलित होने की अनुमति होगी। उक्त कार्यक्रमों में सम्मिलित होने वाले व्यक्तियों की संख्या 200 से अधिक होने पर इसकी पूर्व अनुमति जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट से प्राप्त करना अनिवार्य होगा। बिना अनुमति ऎसा कायक्रम करने पर जिसमें 200 से अधिक व्यक्ति होंगे, उनमें आयोजकों एवं सभा स्थल संचालक पर 10 हजार रूपए का जुर्माना लगाया जाएगा।</p>



<p><strong>अन्य दिशा-निर्देश</strong></p>



<p>• प्रदेश में नए कोविड वैरिएंट के संक्रमण को रोकने हेतु जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की कोविड टीम द्वारा विदेश से आने वाले यात्रियों की सूचना ऑनलाईन पोर्टल SSO→login→COVID 19 STATISTICS→District Quarantine Statistice (Form-4) के माध्यम से इन्द्राज करने के साथ ही उक्त सूचना संबंधित जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट को प्रेषित करनी होगी, ताकि जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा क्वारंटीन नियमों/कोविड उपयुक्त व्यवहार की पालना की निगरानी सुनिश्चित हो सके।</p>



<p>• सिटी/मिनी बसों का संचालन प्रातः 05ः00 बजे से रात्रि 11ः00 बजे तक अनुमत होगा। किसी भी यात्री को खड़े होकर यात्रा करने की अनुमति नहीं होगी।</p>



<p>• रेस्टोरेन्ट्स द्वारा होम डिलीवरी की सुविधा प्रतिदिन 24 घण्टे अनुमत होगी। टेक अवे एवं रेस्टोरेन्ट में बैठाकर खिलाने की सुविधा, बैठक क्षमतानुसार प्रतिदिन रात्रि 10ः00 बजे तक कोविड उपयुक्त व्यवहार की पालना सुनिश्चित करते हुए अनुमत होगी।</p>



<p>• कोविड के प्रसार को रोकने हेतु सघन रोकथाम और समूहों/क्षेत्रों में सक्रिय निगरानी की जानी चाहिए।</p>



<p>• राज्यों से सटे जिलों द्वारा स्थापित सीमा चौकियों पर सख्त निगरानी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी परिपत्र/दिशा-निर्देशों के अनुसार जारी रहेगी।</p>



<p>• आमजन द्वारा कोविड उपयुक्त व्यवहार एवं टीकाकरण की दोनों डोज के साथ-साथ मास्क का अनिवार्य उपयोग, सेनेटाइजेशन, दो गज की दूरी एवं बंद स्थानों पर उचित वेंटिलेशन का ध्यान रखना अतिआवश्यक है।</p>



<p>• प्रदेश में 3 जनवरी, 2022 से समस्त सिनेमा हॉल/थियेटर/मल्टीप्लेक्स/ऑडिटोरियम एवं प्रदर्शनी हेतु उपलब्ध स्थान 50 प्रतिशत क्षमता के साथ कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लिये हुए व्यक्तियों के लिए अनुमत होगा।</p>



<p>• संपूर्ण प्रदेश में प्रतिदिन रात्रि 11ः00 बजे से प्रातः 05ः00 बजे तक रात्रिकालीन कफ्र्यू यथावत् जारी रहेगा।</p>



<p>• नववर्ष के उपलक्ष्य में दिनांक 31 दिसम्बर, 2021 को रेस्टोरेन्ट््स का संचालन 02.30 घण्टे अतिरिक्त (रात्रि 10ः00 बजे से 12ः30 बजे तक) किया जा सकेगा एवं रात्रिकालीन कफ्र्यू में 2 घण्टे (रात्रि 11ः00 बजे से 01ः00 बजे तक) की छूट रहेगी।&nbsp;</p>



<p>यह निर्णय तत्काल रूप से लागू होंगे। उक्त दिशा-निर्देशों का उल्लंघन किये जाने पर समस्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अपने स्थानीय क्षेत्राधिकार में आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60 एवं राजस्थान महामारी अधिनियम, 2020 के अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।</p>
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